विज्ञापन

सुप्रीम कोर्ट ने ‘एंटी-इंडिया’ पोस्ट के आरोपी कॉलेज शिक्षक को दी जमानत, नौकरी पर बहाली से किया इंकार

मुख्य न्यायाधीश सूर्य कांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की पीठ ने कहा कि आरोपी बीते छह महीने से जेल में है और मुकदमे में अभी चार गवाहों की गवाही बाकी है. ऐसे में ट्रायल पूरा होने में समय लगेगा, इसलिए जमानत दी जा रही है.

सुप्रीम कोर्ट ने ‘एंटी-इंडिया’ पोस्ट के आरोपी कॉलेज शिक्षक को दी जमानत, नौकरी पर बहाली से किया इंकार
  • सुप्रीम कोर्ट ने सोशल मीडिया पर भारत-विरोधी पोस्ट करने के आरोप में गिरफ्तार कॉलेज शिक्षक को जमानत दे दी है.
  • अदालत ने स्पष्ट किया कि जमानत मिलने के बाद भी उनकी नौकरी पर वापसी नहीं होगी और निलंबन जारी रहेगा.
  • अबेदीन पर कॉलेज छात्राओं से छेड़छाड़ के गंभीर आरोप भी लगे हैं और दो अन्य मामले भी लंबित हैं.
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
नई दिल्‍ली:

सुप्रीम कोर्ट ने सोशल मीडिया पर कथित तौर पर भारत-विरोधी और अश्लील सामग्री पोस्ट करने के आरोप में गिरफ्तार कॉलेज शिक्षक जयनाल अबेदीन को जमानत दे दी है. हालांकि, अदालत ने साफ कर दिया कि यह राहत उनके निलंबन को रद्द करने या उन्हें दोबारा शिक्षण कार्य पर बहाल करने का आधार नहीं बनेगी. मुख्य न्यायाधीश सूर्य कांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की पीठ ने कहा कि आरोपी बीते छह महीने से जेल में है और मुकदमे में अभी चार गवाहों की गवाही बाकी है. ऐसे में ट्रायल पूरा होने में समय लगेगा, इसलिए जमानत दी जा रही है.

पीठ ने आदेश दिया कि वह छह महीनों से हिरासत में है, दो अन्य मामलों में भी उसका नाम है, जिनमें कॉलेज की छात्राओं से छेड़छाड़ के आरोप शामिल हैं. ट्रायल में समय लगेगा, इसलिए उसे जमानत पर रिहा किया जाए. हालांकि यह आदेश उसकी नौकरी पर वापसी का आधार नहीं होगा.

हाई कोर्ट ने बताया था पाकिस्‍तान समर्थक 

पीठ ने कहा कि यह सलाह दी जाती है कि उसे बहाल न किया जाए, क्योंकि उस पर छात्राओं के खिलाफ गंभीर आरोप हैं.

अभियोजन पक्ष के अनुसार, अबेदीन ने फेसबुक पर लिखा था कि हम पाकिस्तान के नागरिकों के भाई के साथ हैं और आगे भी रहेंगे. यह पोस्ट भारत-पाकिस्तान के बीच तनाव वाले दौर में किया गया था.

गुवाहाटी हाई कोर्ट ने जुलाई में उसकी जमानत याचिका खारिज करते हुए कहा था कि वह पाकिस्तान का समर्थक है और उसने संविधान के अनुच्छेद 51A में उल्‍लेखित नागरिक कर्तव्यों का उल्लंघन किया है.

हाई कोर्ट ने टिप्पणी की थी कि पोस्ट से स्पष्ट है कि “यह व्यक्ति अपने देश की बजाय पाकिस्तान का समर्थन कर रहा है."

सुप्रीम कोर्ट ने भी की थी सख्‍त टिप्‍पणी

पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने भी उसकी सोशल मीडिया सामग्री पर कड़ी आपत्ति जताई थी और छात्राओं के प्रति उसके कथित आचरण को देखते हुए उसे “खतरा” बताया था.

हालांकि, सोमवार को अदालत ने यह कहते हुए राहत दी कि ट्रायल लंबा चलेगा. CJI कांत ने कहा कि ट्रायल में समय लगेगा, इसलिए जमानत दी जाती है. हालांकि कॉलेज से निलंबन बरकरार रहेगा.

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com