विज्ञापन

SC के आदेश के बाद भी दिल्ली-NCR में खुलेआम बिक रहे हर तरह के पटाखे, कोर्ट बोला- तुरंत दीजिए ध्यान

दिल्ली-एनसीआर में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी हर तरह के पटाखे बिक्री को लेकर शीर्ष अदालत ने चिंता जताई है. कोर्ट ने सरकार से इस मामले पर ध्यान देने को कहा है.

SC के आदेश के बाद भी दिल्ली-NCR में खुलेआम बिक रहे हर तरह के पटाखे, कोर्ट बोला- तुरंत दीजिए ध्यान
सुप्रीम कोर्ट ने खुलेआम पटाखे बिक्री पर जताई चिंता
एक्स
  • दिल्ली-एनसीआर में खुलेआम पटाखे बिक्री पर सुप्रीम कोर्ट ने जताई चिंता
  • कोर्ट ने सरकार से कहा कि इसपर तुंरत ध्यान दिए जाने की जरूरत
  • गौरतलब है कि शीर्ष अदालत ने सोमवार को दिल्ली-एनसीआर में पटाखे चलाने को लेकर आदेश जारी किया है
नई दिल्ली:

सुप्रीम कोर्ट ने उसके आदेश के बावजूद खुलेआम हर तरह के पटाखे बिक्री पर सरकार से तुरंत ध्यान देने को कहा है. कोर्ट ने एक न्यूज पेपर की रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि बाजार में हर तरह के पटाखे मौजूद हैं. इसपर ध्यान देने की जरूरत है. कोर्ट ने दिल्ली-NCR में हर तरह के पटाखों की बिक्री को लेकर चिंता भी जाहिर की है.

गौरतलब है कि दिल्ली में होने वाले प्रदूषण के कारण शीर्ष अदालत ने कल ही पटाखों को बिक्री और उसके फोड़ने को लेकर आदेश जारी किया था. सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक, 7 और 8 नवंबर को ग्रीन पटाखे जलाए जा सकते हैं. पटाखे जलाने का समय भी सुप्रीम कोर्ट ने तय किया है. इसके बाद 9 तारीख से पटाखों पर फिर से प्रतिबंध लागू हो जाएगा.

जस्टिस एम.एम. सुंदरेश ने ASG ऐश्वर्या भाटी से पेपर में छपी एक खबर का हवाला देते हुए कहा कि बाजार में हर तरह के पटाखे उपलब्ध हैं. कोर्ट ने कहा कि चाहे वह लाइसेंस वाले या बिना लाइसेंस वाले, QR कोड वाले या बिना QR कोड वाले सब तरह के पटाखे उपलब्ध है, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने ग्रीन कहकर और खास समय पर ही पटाखे को बजाने की अनुमति दी है.

जस्टिस सुंदरेश ने कहा कि सोमवार को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जारी किए गए आदेश के बावजूद पटाखों की दुकानों पर सब कुछ मिल रहा है। कृपया इस विषय पर ध्यान दें. कोर्ट के फैसले के मुताबिक दीपावली के मौके पर सिर्फ दो दिन ग्रीन पटाखों की इजाजत है. 
 

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Supreme Court, Delhi Ncr Firecracker Ban News, Delhi Pollution
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com