ताजमहल के असली इतिहास का पता लगाने को लेकर कमरे खुलवाने की मांग वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट में खारिज हो गई है. कोर्ट ने इस याचिका पर सुनवाई से इनकार करते हुए कहा कि ये एक पब्लिसिटी इंटरेस्ट लिटिगेशन है. हाईकोर्ट ने इस याचिका को खारिज करके कोई गलती नहीं की है. जस्टिस एमआर शाह और जस्टिस एमएम सुंदरेश की बेंच ने याचिका को खारिज किया.
याचिका में कहा गया था कि कोई वैज्ञानिक सबूत नहीं कि शाहजहां ने ही ताजमहल बनवाया था. ताजमहल के तहखाने के कमरों को खुलवा कर सत्य और तथ्य का पता लगाने की गुहार लगाई गई थी. इस मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में डॉ. रजनीश सिंह ने याचिका दाखिल की थी. दाखिल याचिका में विश्व प्रसिद्ध इमारत ताजमहल के इतिहास का पता लगाने के लिए फैक्ट फाइडिंग कमेटी बनाने का आदेश देने की अपील सुप्रीम कोर्ट से की गई है. सुप्रीम कोर्ट ने याचिका वापस लेने को कहा.
सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता से कहा कि पुरातत्व विभाग से बात करिए. यहां क्यों आए हैं? इसपर याचिकाकर्ता के वकील वकील वरुण सिन्हा ने कहा कि हमने पुरातत्व विभाग को भी प्रतिनिधित्व दिया था. ताजमहल के इतिहास को लेकर कोई स्पष्टता नहीं है. यह राजा मानसिंह का महल था. इसकी हकीकत सामने आनी चाहिए. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप तय करेंगे कि तथ्य गलत हैं? आप सरकार के समक्ष जाकर रिप्रेंजेनटेशन दें. आप पुरातत्व विभाग के पास जाएं.
सुरजीत सिंह यादव ने अपनी याचिका में ताजमहल की सही उम्र का निर्धारण करने और मुगल युग के स्मारक के निर्माण के पीछे सही ऐतिहासिक तथ्यों को सामने लाने की मांग की थी. याचिका में ये भी कहा गया था कि स्मारक से पहले वहां क्या मौजूद था, के बारे में पता लगाने के आदेश जारी किए जाएं.
याचिका में कहा गया है कि ताजमहल का निर्माण मुगल बादशाह शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज महल के मकबरे के तौर पर 1631 से 1653 के बीच 22 वर्षों में कराया गया था, लेकिन ये उस दौर के इतिहास में बयान की गई बातें भर हैं. इस बात को साबित करने के लिए कोई वैज्ञानिक प्रमाण अब तक सामने नहीं आया है.
बता दें कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भी ताजमहल के 22 कमरों को खोलने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी थी. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने याचिका को खरिज करते हुए कहा था कि आपको जिस टॉपिक के बारे में पता नहीं है, उस पर रिसर्च कीजिए. जाइए इस विषय पर एमए कीजिए, पीएचडी कीजिए. इस कवायद में अगर कोई संस्थान आपको रिसर्च नहीं करने देता है तो हमारे पास आइएगा. इसके बाद याचिका खारिज कर दी गई. उस आदेश को डॉ सिंह ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी.
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