
नई दिल्ली:
सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक सरकार को 10 दिन के लिए तमिलनाडू को 15 हजार क्यूसिक पानी देने के आदेश दिए हैं. कोर्ट ने तमिलनाडू सरकार से कहा है कि वह निगरानी समिति के पास जाएं और कमेटी दस दिन के भीतर फैसला ले. सोमवार को कर्नाटक ने कहा कि वह 10 हजार क्यूसिक पानी देने को तैयार है लेकिन तमिलनाडू ने कहा कि उसे 20 हजार क्यूसिक पानी चाहिए वरना फसल खराब हो जाएगी. इस पर सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश जारी किया है. मामले की सुनवाई 16 सितंबर को होगी.
कर्नाटक और तमिलनाडू के बीच कावेरी जल विवाद को लेकर पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सब जगह पानी पानी है, लेकिन पीने को बूंद नहीं है. कर्नाटक जीए और दूसरों को जीने दे. ट्रिब्यूनल के आदेश का पालन करना होगा. सोमवार को कर्नाटक सरकार सुप्रीम कोर्ट को बताएगी कि वह तमिलनाडू को कितना पानी दे सकती है. दरअसल तमिलनाडू में पानी की कमी की वजह से किसान प्रदर्शन कर रहे हैं और इसी को लेकर तमिलनाडू सरकार ने कर्नाटक से 50 TMC पानी देने के आदेश जारी करने की याचिका दी है.
कर्नाटक और तमिलनाडू के बीच कावेरी जल विवाद को लेकर पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सब जगह पानी पानी है, लेकिन पीने को बूंद नहीं है. कर्नाटक जीए और दूसरों को जीने दे. ट्रिब्यूनल के आदेश का पालन करना होगा. सोमवार को कर्नाटक सरकार सुप्रीम कोर्ट को बताएगी कि वह तमिलनाडू को कितना पानी दे सकती है. दरअसल तमिलनाडू में पानी की कमी की वजह से किसान प्रदर्शन कर रहे हैं और इसी को लेकर तमिलनाडू सरकार ने कर्नाटक से 50 TMC पानी देने के आदेश जारी करने की याचिका दी है.
NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं
सुप्रीम कोर्ट, कर्नाटक सरकार, कावेरी जल विवाद, तमिलनाडू, Supreme Court, Karnataka Government, Cauvery Dispute, Tamilnadu, Supreme Court (SC)