कोर्ट ने कहा कि इस मुद्दे पर कोई आदेश जारी करने से पहले वो केंद्र का पक्ष सुनना चाहता है.
नई दिल्ली:
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा है कि लोकपाल की नियुक्ति कब होगी ? कोर्ट ने केंद्र सरकार से दस दिनों के भीतर लोकपाल की नियुक्ति के लिए उठाए जाने वाले कदमों की समय सीमा बताने को कहा है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस मुद्दे पर कोई आदेश जारी करने से पहले वो केंद्र का पक्ष सुनना चाहता है. दूसरी तरफ, AG के वेणुगोपाल ने बताया कि लोकपाल कमेटी की मीटिंग जल्द होने वाली है और इसकी प्रक्रिया जारी है. वहीं याचिकाकर्ता की ओर से पेश शांति भूषण ने कोर्ट से कहा कि जनवरी 2013 में लोकपाल बिल पास हुआ था. साढ़े चार साल बीत चुके हैं. अब वक्त आ गया है जब कोर्ट को अपने संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत अधिकार का इस्तेमाल कर लोकपाल की नियुक्ति करनी चाहिए. मामले में 17 जुलाई को अगली सुनवाई होगी.
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गौरतलब है कि इससे पहले मुकुल रोहतगी को नामचीन हस्ती के तौर पर चयन पैनल में शामिल किया गया है. AG के के वेणुगोपाल ने कोर्ट को बताया था कि 11 मई को हुई बैठक में ये फैसला लिया गया है. लोकपाल की नियुक्ति का मामले में अप्रैल में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हमें उम्मीद है कि सरकार जल्द ही लोकपाल की नियुक्ति जल्द करेगी. कोर्ट ने फिलहाल लोकपाल की नियुक्ति को लेकर आदेश जारी करने से इंकार किया था. कोर्ट ने कहा कि फिलहाल कोई आदेश जारी नहीं किए जाएंगे. केंद्र की ओर से AG के के वेणुगोपाल ने कहा था कि नामचीन हस्ती की नियुक्ति के लिए प्रक्रिया जारी है. वहीं कॉमन कॉज की ओर से प्रशांत भूषण ने कहा कि सरकार जानबूझकर नियुक्ति को लटका रही है.
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गौरतलब है कि इससे पहले मुकुल रोहतगी को नामचीन हस्ती के तौर पर चयन पैनल में शामिल किया गया है. AG के के वेणुगोपाल ने कोर्ट को बताया था कि 11 मई को हुई बैठक में ये फैसला लिया गया है. लोकपाल की नियुक्ति का मामले में अप्रैल में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हमें उम्मीद है कि सरकार जल्द ही लोकपाल की नियुक्ति जल्द करेगी. कोर्ट ने फिलहाल लोकपाल की नियुक्ति को लेकर आदेश जारी करने से इंकार किया था. कोर्ट ने कहा कि फिलहाल कोई आदेश जारी नहीं किए जाएंगे. केंद्र की ओर से AG के के वेणुगोपाल ने कहा था कि नामचीन हस्ती की नियुक्ति के लिए प्रक्रिया जारी है. वहीं कॉमन कॉज की ओर से प्रशांत भूषण ने कहा कि सरकार जानबूझकर नियुक्ति को लटका रही है.
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