- सुल्तानपुर एमपी-एमएलए कोर्ट ने राहुल गांधी के आवाज नमूने की जांच की अर्जी को खारिज कर दिया है
- कोर्ट ने राहुल गांधी को जमानत नामा दाखिल करने का आदेश दिया है और उनके खिलाफ मानहानि मामले की सुनवाई जारी है
- अधिवक्ता संतोष पांडेय आदेश पर रिवीजन दाखिल करने की योजना बना रहे हैं जबकि राहुल गांधी पहले से ही जमानत पर हैं
सुल्तानपुर एमपी-एमएलए कोर्ट ने राहुल गांधी के आवाज नमूने की जांच पर फैसला सुना दिया है. कोर्ट ने परिवादी पक्ष की अर्जी को खारिज कर दी है. पिछली पेशी पर बहस सुनकर कोर्ट ने आदेश को सुरक्षित लिया था. अब अदालत ने 11 मई के लिए बहस तय की है. उसी दिन 437-ए के अनुपालन की तारीख भी है. साथ ही राहुल गांधी को जमानत नामा दाखिल करने का आदेश दिया है.
बीते 22 अप्रैल को कोर्ट ने सुनवाई कर आदेश के लिए दो मई की तिथि तय की थी. कोर्ट ने 27 नवंबर 2023 को राहुल गांधी को विचारण के लिए अदालत में तलब किया था. 20 फरवरी 2024 को राहुल गांधी ने कोर्ट में हाजिर होकर अपनी जमानत कराई थी और 20 फरवरी 2026 को कोर्ट में उनका बयान दर्ज किया गया था.
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वायस सैंपल का मामला क्या है
बीते 12 मार्च को परिवादी भाजपा नेता विजय मिश्र के अधिवक्ता संतोष पांडेय ने राहुल गांधी के वायस सैंपल का विधि विज्ञान प्रयोगशाला से मिलान कराने के लिए अर्जी दी थी. इसका राहुल गांधी के वकील काशी प्रसाद शुक्ल की ओर से विरोध किया गया था. बीते 22 अप्रैल को कोर्ट ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद आदेश के लिए दो मई की तिथि तय की थी.
मजिस्ट्रेट शुभम वर्मा ने परिवादी विजय मिश्र की अर्जी खारिज करते हुए टिप्पणी की है कि जब राहुल गांधी ने कोर्ट में दाखिल सीडी में अपनी आवाज होने के तथ्य से इनकार नहीं किया है तब वायस सैंपल का विधि विज्ञान प्रयोगशाला से मिलान कराने की कोई आवश्यकता प्रकट नहीं होती है.
अमित शाह पर विवादित टिप्पणी का है मामला
राहुल गांधी के खिलाफ ये मामला केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के खिलाफ विवादित टिप्पणी करने से जुड़ा हुआ है. 2018 के कर्नाटक चुनाव के दौरान राहुल गांधी ने अमित शाह पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी. इस टिप्पणी से आहत बीजेपी नेता विजय मिश्र ने मानहानि का मुकदमा दायर किया था. परिवादी भाजपा नेता विजय मिश्रा के अधिवक्ता संतोष पाण्डेय आदेश का अवलोकन कर आगे सेशन कोर्ट में आदेश पर रिवीजन दाखिल करेंगे. इस मामले में राहुल गांधी पहले से ही जमानत पर चल रहे हैं.
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