- हाईकोर्ट ने राहुल गांधी के खिलाफ इंडियन स्टेट वाले बयान पर दर्ज याचिका को खारिज कर राहत प्रदान की है.
- सिमरन गुप्ता द्वारा संभल की चंदौसी कोर्ट के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी, जिसे खारिज कर दिया गया.
- संभल कोर्ट ने राहुल गांधी के खिलाफ निगरानी याचिका को अस्वीकार किया था, जिसे हाईकोर्ट ने भी बरकरार रखा है.
कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ दायर अलग-अलग याचिकाओं में से एक में उन्हें आज राहत मिल गई. लेकिन कल क्या कोर्ट से राहत मिलेगी या उन्हें दोषी करार दिया जाएगा. आज उनके ‘इंडियन स्टेट' वाले बयान को लेकर उनके खिलाफ FIR दर्ज करने की मांग वाली याचिका इलाहाबाद हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया. अब कल सुल्तानपुर की कोर्ट गृह मंत्री अमित शाह पर दिए उनके बयान के मामले में फैसला सुनाने वाली है.
दरअसल, राहुल गांधी के इंडियन स्टेट से जुड़े बयान के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट से उन्हें राहत मिली है. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राहुल गांधी के खिलाफ दाखिल याचिका को खारिज कर दिया. राहुल गांधी के उस बयान जिसमें उन्हें कहा था कि उनकी लड़ाई बीजेपी और आरएसएस के साथ साथ इंडियन स्टेट से भी है. इसी बयान को लेकर याचिका दायर की गई थी.
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संभल कोर्ट के फैसले को इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती
याचिकाकर्ता सिमरन गुप्ता ने संभल कोर्ट के फैसले को इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती दी थी. 7 नवंबर 2025 को संभल की चंदौसी कोर्ट ने सिमरन गुप्ता की राहुल गांधी के खिलाफ निगरानी याचिका खारिज कर दी थी. ट्रायल कोर्ट के याचिका को खारिज करने को चुनौती देते हुए सिमरन गुप्ता नाम के याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट में अपील की थी. हाईकोर्ट ने भी सिमरन गुप्ता की याचिका को खारिज कर दिया.
अब सबकी नजर सुल्तानपुर कोर्ट पर है, जो कल उनके मानहानि से जुड़े मामले में फैसला सुना सकती है. कर्नाटक में 2018 के विधानसभा चुनाव के दौरान राहुल गांधी ने बीजेपी के तत्कालीन अध्यक्ष और वर्तमान गृह मंत्री को लेकर कथित विवादित बयान दिया था. इसको लेकर राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग वाली याचिका पर कल फैसला आ सकता है.
कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कर्नाटक विधानसभा चुनाव में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बीजेपी के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष और वर्तमान गृह मंत्री अमित शाह पर कथित आपत्तिजनक टिप्पणी की थी. इस टिप्पणी से आहत सुल्तानपुर के बीजेपी नेता विजय मिश्रा ने परिवाद दायर किया था. इस मुकदमे में राहुल गांधी की व्यक्तिगत पेशी भी हुई थी और उन्हें जमानत भी मिल गई थी.
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