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This Article is From Nov 21, 2022

ठग सुकेश चंद्रशेखर की मंडोली जेल में हमले की याचिका, SC ने जेल प्रशासन को जारी किया नोटिस

सुकेश चंद्रशेखर ने अपनी याचिका में कहा है कि मुझे धमकियां भी दी जा रही हैं. इसके अलावा मेरे साथ अभद्र व्यवहार भी किया जा रहा है.

ठग सुकेश चंद्रशेखर की मंडोली जेल में हमले की याचिका, SC ने जेल प्रशासन को जारी किया नोटिस
नई दिल्ली:

ठग सुकेश चंद्रशेखर की मंडोली जेल में हमले की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने जेल प्रशासन को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. जेल प्रशासन को जवाब देने के लिए एक हफ्ते का समय दिया गया है. सुकेश चंद्रशेखर ने अपनी याचिका में कहा है कि दिल्ली सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन के बारे में खुलासा करने वाली चिट्ठी लिखने के बाद उनको ज्यादा पीड़ित किया जाने लगा है. मुझे धमकियां भी दी जा रही हैं. इसके अलावा मेरे साथ अभद्र व्यवहार भी किया जा रहा है.

सुकेश चंद्रशेखर द्वारा दिल्ली सरकार के अधिकार क्षेत्र मंडोली से बाहर किसी अन्य जेल में स्थानांतरित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में नई याचिका दायर की है.  याचिका में कहा गया है कि EOW और ED को मेरे बयान के आधार पर, 104 अधिकारियों पर मुकदमा चलाया गया है. वे अब मेरे खिलाफ हैं.  12.5 करोड़ रुपये की जबरन वसूली की राशि का भुगतान किया गया था, इसे विधिवत स्वीकार किया गया था. सत्येंद्र जैन सहित दिल्ली सरकार के शीर्ष नेताओं के खिलाफ आरोप लगाने के बाद से उन्हें अधिक हमले, दुर्व्यवहार और यातना का सामना करना पड़ रहा है. जस्टिस अजय रस्तोगी ने कहा हमें कहीं न कहीं एक रेखा खींचनी होगी. आपको डीजी से शिकायत थी, उनका ट्रांसफर हो चुका है.

सुकेश के वकील ने कहा कि उनकी चिट्ठी से हुए खुलासे के बाद जेल के 105 अधिकारियों का तबादला हुआ और कुछ निलंबित भी हुए. जेल के आरोपी कर्मचारियों और अधिकारियों में से 82 के खिलाफ मुकदमे भी शुरू हो गए हैं. दिल्ली सरकार के पूर्व जेल मंत्री सत्येंद्र जैन पर रिश्वतखोरी के आरोपों की चिट्ठी लिखकर खुलासा करने के बाद धमकियां बढ़ गई हैं. कोर्ट ने पूछा कि दूसरी याचिका क्या है?  इसपर सुकेश के वकील ने कहा कि देश भर में कई मामले दर्ज हैं. लेकिन वकील को पूरा पक्ष रखने को तीस मिनट भी नहीं मिल रहे.  इस पर कोर्ट ने पूछा कि आपने इस बाबत कोर्ट में बताया है? जबकि आप तो याचिका में रोज अपने वकील से घंटा भर मिलने की बात कह रहे हैं. जबकि जेल नियमावली कहती है कि कैदी को एक हद तक ही समुचित सुविधा दी जा सकती है.

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