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This Article is From Jun 07, 2022

सोशल मीडिया के नियमों में बदलाव की तैयारी, शिकायतों का 30 दिन में करना होगा निपटारा

अपीलीय समिति उपयोगकर्ताओं की अपील पर तेजी से कार्रवाई करेगी और अपील मिलने की तारीख से 30 दिन के भीतर अंतिम रूप से इसके निपटान का प्रयास करेगी.

सोशल मीडिया के नियमों में बदलाव की तैयारी, शिकायतों का 30 दिन में करना होगा निपटारा
सोशल मीडिया नियमों में संशोधन का प्रस्ताव
नई दिल्ली:

सरकार सोशल मीडिया यूजर के शिकायतों के "बेहतर समाधान" के लिए एक अपीलीय समिति के गठन की योजना बना रही है. सूचना प्रौद्योगिकी राज्यमंत्री राजीव चंद्रशेखर ने कहा कि सरकार सोशल मीडिया यूजर्स के लिए एक बेहतर शिकायत निपटान व्यवस्था (grievance redressal mechanism) बनाने के सुझावों पर गौर कर रही है. राजीव चंद्रशेखर ने कहा कि व्यापक विचार-विमर्श के बाद जुलाई अंत से पहले सोशल मीडिया नियमों में नए संशोधनों को अंतिम रूप दिया जाएगा. 

सूचना प्रौद्योगिकी नियम, 2021 में संशोधन के लिए जारी एक अधिसूचना के अनुसार, इस समिति को अपील मिलने के 30 दिन के भीतर शिकायत का निपटान करना होगा. यह निर्णय मध्यवर्तियों या संबंधित बड़ी सोशल मीडिया कंपनियों के लिए बाध्यकारी होगा. 

चंद्रशेखर ने कहा, अगर इंड्रस्ट्री सुझाव देती है. तो हम अपने तरीके से इस पर विचार करने के लिए खुले हैं. यह एक परामर्श है. अगर किसी के पास बेहतर और अधिक कुशल समाधान है, तो हम एक बेहतर आइडिया के लिए पूरी तरह से तैयार हैं. 

इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (मेइटी) ने एक अधिसूचना के मसौदे में कहा, ‘‘केंद्र सरकार एक या अधिक शिकायत अपीलीय समितियों का गठन करेगी. इस समिति में एक चेयरपर्सन और अन्य सदस्य होंगे. केंद्र सरकार समिति का आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना के जरिये गठन कर सकती है.''

नए नियमों के तहत शिकायत अधिकारियों के फैसलों के खिलाफ संबंधित उपयोगकर्ता अपनी अपील दायर कर सकते है. इस अपील का 30 दिन के भीतर निपटान करना होगा.

एक जून को जारी अधिसूचना के मसौदे के अनुसार, ‘‘अपीलीय समिति उपयोगकर्ताओं की अपील पर तेजी से कार्रवाई करेगी और अपील मिलने की तारीख से 30 दिन के भीतर अंतिम रूप से इसके निपटान का प्रयास करेगी. समिति की तरफ से पारित प्रत्येक आदेश का अनुपालन संबंधित मध्यवर्तियों द्वारा किया जाएगा.''

इसके अलावा समिति एक वैकल्पिक शिकायत निवारण तंत्र प्रदान करेगी. साथ ही शिकायतकर्ता के पास किसी भी समय शिकायत को लेकर न्यायालय के समक्ष जाने का अधिकार होगा. 

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