राउस एवेन्यू कोर्ट ने AAP विधायक अमानतुल्लाह खान को 4 दिन की ACB कस्टडी में भेजा

न्यायालय को ACB ने बताया कि न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में प्रॉपर्टी के कागज मिले हैं, जिसकी कीमत 14 करोड़ है. पैसों को तेलंगाना और उत्तराखंड भी भेजा गया. एसीबी ने कोर्ट में मामले से जुड़े कुछ जमीन के दस्तावेज भी पेश किए.

नई दिल्ली:

राउस एवेन्यू कोर्ट ने वक्फ बोर्ड में अनियमितता के मामले में आप विधायक अमानतुल्लाह खान को 4 दिन की पुलिस रिमांड में भेज दिया है. इससे पहले कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलील सुन फैसला शाम 5:30 बजे तक के लिए सुरक्षित रख लिया था. एंटी करप्शन ब्यूरो ने आज अमानतुल्लाह खान को राउस एवेन्यू कोर्ट में पेश किया. आम आदमी पार्टी के विधायक अमानततुल्ला खान के मामले की सुनवाई स्पेशल जज विकास धुल की कोर्ट में हुई. ACB ने न्यायालय से अमानततुल्ला खान की 14 दिन की पुलिस कस्टडी मांगी थी.

ACB ने कहा कि हमको अमानतुल्लाह द्वारा अपने परिजनों को वक्फ बोर्ड में नियुक्त करने की शिकायत मिली थी. जांच के लिए चार टीम बनाई गई और वो टीम जब वहां पहुंची तो उनपर हमला किया गया. वक्फ में नियुक्त किए गए 32 में से 27 लोग विधायक के करीबी हैं.

वक़्फ़ बोर्ड में नियुक्ति मामले में एसीबी ने कहा कि अमानततुल्ला खान ने वक़्फ़ बोर्ड में भर्ती की है. 33 लोगों की वैकेंसी निकाली गई और 32 लोगों की भर्ती की गई. ज्यादातर लोग विधायक के करीबी हैं. 27 लोग इनके जानने वाले हैं. ACB ने कहा कि लोकल अखबार में वक़्फ़ में नियुक्ति को लेकर इश्तेहार निकला गया था, जिसके बाद 33 में से 32 को ज्वाइन कराया गया, 22 कर्मचारी ओखला विधानसभा से हैं. जहां से MLA आते हैं वो इनके जानकर हैं और 5 इनके रिश्तेदार हैं.

ACB ने कोर्ट से कहा कल के सर्च में दो जगहों से 24 लाख मिले हैं, कैश हैंड एंट्री मिली है. 4 करोड़ रुपये अमानत द्वारा लिए गए हैं. बिहार में अलग-अलग एंट्री मिली है. सिद्दकी के पास एक डायरी मिली है. कैश बाइ हैंड की 4 करोड़ की एंट्री मिली है, अमानतुल्लाह के नाम पर है. बिहार में अलग-अलग एंट्री मिली है, जिसमें रुपये बिहार में भेजे गए. वहीं डायरी में GUJ 5 करोड़ 60 लाख कैश की एंट्री है. हम GUJ को गुजरात मान रहे हैं.

न्यायालय को ACB ने बताया कि न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में प्रॉपर्टी के कागज मिले हैं, जिसकी कीमत 14 करोड़ है. पैसों को तेलंगाना और उत्तराखंड भी भेजा गया. एसीबी ने कोर्ट में मामले से जुड़े कुछ जमीन के दस्तावेज भी पेश किए. ITR के मुताबिक टोटल इनकम 4 लाख 32 हजार की है. लेकिन ऐसा व्यक्ति 4 करोड़, 5 करोड़ रुपये कैश लेता है.

ACB ने कहा वक्फ के चेयरमैन सीट का इस्तेमाल करते हुए अमानतुल्लाह ने बड़ी रकम हासिल की और उसका इस्तेमाल कहां किया गया, इसको  खोजना है. अमानत ने अपने पर्सनल अकाउंट में 80 लाख मंगवाए, ये पैसे वक्फ के थे.

वहीं विधायक अमानतुल्लाह खान की तरफ से वकील राहुल मेहरा पेश हुए. उन्होंने पुलिस कस्टडी का विरोध किया. राहुल मेहरा ने कहा ACB जहां चाहे वहां जा सकती है, लंदन तक फ्री में जा सकते हैं. ACB ने विधवा पेंशन में गड़बड़ी की बात कही, लेकिन उन्हें कल की रेड में एक भी सबूत नहीं मिला. ACB की दलीलों में कोई दम नहीं है, एक भी आरोप सही नहीं है.

वकील राहुल मेहरा ने कहा कि ACB ने पुराना वक़्फ़ ऐक्ट कोर्ट में पढ़कर बताया, उनको बताना होगा कि हम कहां गलत है, जिनको नौकरी देने का आरोप लगा है, वह कॉन्ट्रैक्ट पर भर्ती हुए थे. उन्होंने कहा कि यह कोई मंदिर का प्रसाद नहीं है कि ACB अमानतुल्लाह को 14 दिन के लिए लेकर चले जाएंगे. उन्हें लाखों लोगों ने वोट दिया है, पब्लिक फिगर हैं, लोकतांत्रिक तरीके से चुनकर आए हैं, चुनाव से पहले उनके खिलाफ FIR दर्ज की गई, इसका इंटेंशन क्या था, सब जानते हैं.

राहुल मेहरा ने कहा कि कल ACB ने पहली बार पूछताछ के लिए बुलाया, कोर्ट आने के बजाए जांच के लिए पेश हुए और गिरफ्तार कर लिया गया. ACB बताए कि कब हमने जांच में सहयोग नहीं किया, जिस डायरी को यह दिखा रहे हैं, उसका कोई मतलब नहीं है, कोई भी डायरी में अमानतुल्लाह का नाम लिख सकता है. उन्होंने कहा अगर उनके किसी रिश्तेदार ने कोई भ्र्ष्टाचार किया है, अगर बेटे ने कोई भ्र्ष्टाचार किया है तो क्या उसके लिए विधायक ज़िम्मेदार हैं.

वकील राहुल मेहरा ने कहा ACB की चेक बुक वाली दलील चौंकाने वाली है, क्या कोई भ्र्ष्टाचार बैंक के जरिए करेगा. यह दलील बहुत चौंकाने वाली है. कहीं पर घूमने के लिए जाना कैसे साबित होता है कि वक़्फ़ के पैसे से गया था? उन्होंने कहा कि 4 करोड़ कैश का मुझसे कोई लेना-देना नहीं है.

वकील राहुल मेहरा ने कहा कि यह एक ट्रेंड बन गया है कि 100 करोड़ का मनी ट्रेल, यह कहने को कह सकते हैं हज़ार करोड़, लेकिन इसके लिए कोई सबूत तो होना चहिए, इनके पास कोई सबूत नहीं है. अमानतुल्लाह खान सिटिंग MLA हैं, कोई आतंकी नहीं हैं. 14 दिन की रिमांड क्यों मांग रहे हैं. कोई सबूत है तो फांसी लगा दो. कोर्ट इजाजत दे और हम अमानतुल्ला की जमानत याचिका दाखिल कर रहे हैं.

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राहुल मेहरा ने कहा जब मारपीट हुई तक अमानतुल्लाह वहां मौजूद नहीं थे, अमानतुल्लाह ACB की कस्टडी में थे, कोर्ट में यह नहीं कह सकते हैं कि अमानतुल्लाह ने मारपीट की.