राजस्थान : SC ने कपिल सिब्बल से पूछा- कल विधानसभा सत्र में अविश्वास प्रस्ताव का एजेंडा है?

राजस्थान (Rajasthan) मामले में आज (गुरुवार) सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने राजस्थान स्पीकर की ओर से पेश वकील कपिल सिब्बल (Kapil Sibal) से पूछा कि क्या कल विधानसभा के सत्र में अविश्वास प्रस्ताव का एजेंडा है.

राजस्थान : SC ने कपिल सिब्बल से पूछा- कल विधानसभा सत्र में अविश्वास प्रस्ताव का एजेंडा है?

राजस्थान विधानसभा का सत्र 14 अगस्त से शुरू हो रहा है. (फाइल फोटो)

नई दिल्ली:

राजस्थान (Rajasthan) मामले में आज (गुरुवार) सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने राजस्थान स्पीकर की ओर से पेश वकील कपिल सिब्बल (Kapil Sibal) से पूछा कि क्या कल विधानसभा के सत्र में अविश्वास प्रस्ताव का एजेंडा है. सिब्बल ने अदालत को बताया कि सदन के संबंध में अभी तक कोई एजेंडी जारी नहीं किया गया है. सुप्रीम कोर्ट ने सिब्बल को कहा कि वो स्पीकर कार्यालय से संपर्क कर बताएं. राजस्थान में बसपा (BSP MLA Rajasthan) के 6 विधायकों  के कांग्रेस में विलय को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई हो रही थी.

स्पीकर की ओर से पेश कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि अभी राजस्थान हाईकोर्ट में सुनवाई चल रही है पूरी नहीं हुई है. बसपा ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में अंतरिम आदेश जारी करते हुए स्पीकर के आदेश पर रोक लगाए. बसपा ने कहा हाईकोर्ट में इस मामले को जान-बूझकर लंबा खींचा जा रहा है. बीजेपी विधायक मदन सिंह दिलावर की तरफ से सतपाल जैन ने कहा कि सितंबर 2019 में अध्यक्ष द्वारा पारित आदेश बहुत ही दिलचस्प मजाक है.

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मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि वो राजस्थान हाईकोर्ट की एकल पीठ के फैसले का इंतजार करेगा, लेकिन हाईकोर्ट अभी सुनवाई कर ही रहा है. दरअसल BJP विधायक मदन सिंह दिलावर ने राजस्थान हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है. दिलावर की याचिका का निस्तारण करते हुए हाईकोर्ट की डबल बेंच ने मामले को सिंगल बेंच के समक्ष भेज दिया था. 

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दिलावर ने बसपा विधायकों की वोटिंग पर रोक की मांग की है. वहीं मामले को सुप्रीम कोर्ट ट्रांसफर करने की मांग लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंचे बसपा विधायकों ने सुप्रीम कोर्ट से अपनी याचिका वापस ले ली है. सुप्रीम कोर्ट ने स्पीकर के वकील कपिल सिब्बल ने पूछा आप हमें बताएं कि क्या कल राजस्थान विधानसभा में कोई विश्वासमत तो पेश नही हो रहा है. अगर विश्वासमत एजेंडे में नहीं है तो आज आदेश जारी करने की जरूरत नहीं है. कोर्ट ने सिब्बल को कहा कि स्पीकर ऑफिस में पूछकर बताइए. फिलहाल राजस्थान हाईकोर्ट में बीएसपी विधायकों के मामले में कोई फैसला नहीं लिया गया है. सुप्रीम कोर्ट केस की सुनवाई कर रहा है. इस मामले में कल भी बहस जारी रहेगी.

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