पंजाब मंत्रिमंडल ने शुक्रवार को एक अधिनियम में संशोधन को मंजूरी दे दी, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि राज्य सरकार के समूह सी और डी पदों पर केवल उन्हीं उम्मीदवारों की नियुक्ति की जाए, जिन्हें पंजाबी भाषा का ‘गहरा ज्ञान' हो.
एक आधिकारिक बयान के मुताबिक, ‘‘यह ऐतिहासिक फैसला मुख्यमंत्री भगवंत मान की अध्यक्षता में चंडीगढ़ में मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया. इसका मकसद राज्य में पंजाब, पंजाबी और पंजाबियत के लोकाचार को और मजबूत करना है.''
बयान के अनुसार, ‘‘मंत्रिमंडल ने पंजाब सिविल सेवा (सेवाओं की आम और सामान्य शर्तें) नियम-1994 और पंजाब राज्य (समूह डी) सेवा नियम-1963 के नियम 17 में संशोधन को मंजूरी दे दी है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि पंजाब सरकार में केवल उन्हीं उम्मीदवारों की नियुक्ति की जाए, जिन्हें पंजाबी भाषा का गहरा ज्ञान हो.''
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