देश के नए मुख्य सूचना आयुक्त के चयन के लिए बुधवार को चयन समिति की अहम बैठक हुई. इस मीटिंग में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी शामिल हुए. केंद्रीय सूचना आयोग (CIC) में आठ खाली पदों पर सूचना आयुक्तों की नियुक्ति पर भी पैनल द्वारा निर्णय लिया जाएगा. सरकार ने इससे पहले सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया था कि प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली समिति द्वारा आज शीर्ष पदों के लिए अधिकारियों का चयन किया जाएगा.
सूचना के अधिकार अधिनियम की धारा 12 (3) के तहत, प्रधानमंत्री समिति के अध्यक्ष होते हैं, जिसमें विपक्ष के नेता और प्रधानमंत्री द्वारा नामित एक केंद्रीय मंत्री भी शामिल होते हैं, जो मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्तों की नियुक्ति के लिए नामों का चयन और सिफारिश करती है.आरटीआई कानून के अनुसार, सीआईसी में एक मुख्य सूचना आयुक्त और 10 सूचना आयुक्त होते हैं, जो आरटीआई आवेदकों द्वारा उनके आवेदनों पर सरकारी अधिकारियों के असंतोषजनक आदेशों पर दायर शिकायतों और अपीलों पर निर्णय करते हैं.
सीआईसी की वेबसाइट के अनुसार, उसके पास 30,838 मामले लंबित हैं. उसके पास केवल दो सूचना आयुक्त आनंदी रामलिंगम और विनोद कुमार तिवारी बचे हैं और आठ पद खाली हैं. हीरालाल समरिया अंतिम मुख्य सूचना आयुक्त थे, जिन्होंने 65 वर्ष की आयु पूरी करने के बाद 13 सितंबर को अपना पद छोड़ दिया था. उन्हें 6 नवंबर 2023 को मुख्य सूचना आयुक्त के पद पर नियुक्त किया गया था.
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