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This Article is From Sep 22, 2022

दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन को अयोग्य घोषित करने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल

16 अगस्त को दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा था कि अदालत सत्येंद्र जैन को ऐसा व्यक्ति घोषित नहीं कर सकती है जिसकी दिमागी स्थिति ठीक नहीं है और ना ही उनकी विधायकी रद्द कर सकती है.

दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन को अयोग्य घोषित करने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल
नई दिल्ली:

दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन को विधायक और मंत्री के तौर पर अयोग्य घोषित करने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है. दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है. दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन को विधायक और मंत्री के तौर पर अयोग्य घोषित करने की मांग करने वाली अर्जी को खारिज कर दिया था.

सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका में कहा गया है कि दिल्ली सरकार में मंत्री और शकूर बस्ती से विधायक सत्येंद्र जैन ने हाल ही में प्रवर्तन निदेशालय (ED) को पूछताछ के दौरान बताया था कि उनकी याददाश्त चली गई है. यह जानकारी एडिशनल सॉलिसिटर जनरल (ASG) द्वारा ट्रायल कोर्ट में भी दी गई है.

गौरतलब है कि 16 अगस्त को दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा था कि अदालत सत्येंद्र जैन को ऐसा व्यक्ति घोषित नहीं कर सकती है जिसकी दिमागी स्थिति ठीक नहीं है और ना ही उनकी विधायकी रद्द कर सकती है. इसके अलावा मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के मद्देनजर उन्हें राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीटी) सरकार में मंत्री के तौर पर अयोग्य करार भी नहीं दे सकती है.

आशीष कुमार श्रीवास्तव की याचिका में सत्येंद्र जैन को विधानसभा सदस्य और दिल्ली सरकार के मंत्री के तौर पर अयोग्य घोषित करने के लिए निर्देश देने की मांग की गई थी. जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा और जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद की पीठ ने यह भी कहा था कि अदालत ने पूरे मामले को ध्यान से देखा है और याचिकाकर्ता के वकील की दलीलों को भी सुना है.

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Petition Filed In Supreme Court, Supreme Court, Delhi Health Minister Satyendar Jain
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