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पंचकूला स्कूल केस में बड़ा मोड़, आरोपी बच्चे को जमानत, वायरल वीडियो हटाने का आदेश

पंचकूला के सरकारी स्कूल में 6 साल की बच्ची पर हमले के मामले में जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने आरोपी बच्चे को जमानत दे दी है. बोर्ड ने आरोपी की पहचान उजागर करने वाले वीडियो, फोटो और अन्य सामग्री को सोशल मीडिया से हटाने के निर्देश भी दिए हैं.

पंचकूला स्कूल केस में बड़ा मोड़, आरोपी बच्चे को जमानत, वायरल वीडियो हटाने का आदेश
पंचकूला केस में नया कानूनी मोड़
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  • पंचकूला में बच्ची के साथ हुई मारपीट मामले में आरोपी बच्चे को जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने जमानत दे दी है
  • आरोपी बच्चे के पिता ने धारा 74 के तहत आवेदन देकर वायरल सामग्री से बच्चे की पहचान छुपाने की मांग की थी
  • जांच अधिकारी को 27 नवंबर तक सोशल मीडिया से सामग्री हटाने की स्थिति पर अनुपालन रिपोर्ट बोर्ड को देनी होगी

पंचकूला के सरकारी स्कूल में 6 साल की मासूम बच्ची के साथ हुई दिल दहला देने वाली मारपीट के मामले में आज एक के बाद एक दो बड़े फैसले सामने आए हैं. जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने जहां 8 वर्षीय आरोपी बच्चे को जमानत दे दी है. वहीं सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस मामले से जुड़े वीडियो, तस्वीरों और अन्य सामग्री को हटाने के भी सख्त आदेश जारी किए हैं.

इस मामले में अब एक नया कानूनी मोड़ सामने आया है. आरोपी बच्चे के पिता की ओर से जुवेनाइल जस्टिस (केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन) एक्ट, 2015 की धारा 74 के तहत अलग से आवेदन दायर किया गया था.

इसमें मांग की गई थी कि सोशल मीडिया और अन्य सार्वजनिक मंचों पर वायरल हो रहे ऐसे सभी वीडियो, फोटो और सामग्री को हटाया जाए. जिनसे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कानून के उल्लंघन के आरोपी बच्चे की पहचान उजागर हो रही है.

27 नवंबर तक देनी होगी रिपोर्ट

आरोपी पक्ष के वकील के अनुसार, बोर्ड ने इस आवेदन को स्वीकार करते हुए जांच अधिकारी को संबंधित वीडियो, तस्वीरों और अन्य सामग्री को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म तथा सार्वजनिक मंचों से हटवाने के निर्देश दिए हैं. जांच अधिकारी को 27 नवंबर तक बोर्ड के समक्ष अनुपालन रिपोर्ट भी पेश करनी होगी.

इसके अलावा आवेदन में स्कूल के प्रिंसिपल और संबंधित स्कूल अधिकारियों को भी निर्देश देने की मांग की गई थी कि वे इस मामले से जुड़ी किसी भी सामग्री को सोशल मीडिया पर आगे प्रसारित, साझा या प्रकाशित होने से रोकें.

जमानत के साथ काउंसलिंग और सुधार की जिम्मेदारी माता-पिता पर

सुनवाई के दौरान आरोपी बच्चे के पिता की ओर से जमानत याचिका भी दायर की गई थी. बचाव पक्ष ने दलील दी कि बच्चे का कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है और ऑब्जर्वेशन होम में रहने से उसकी शिक्षा और मानसिक विकास प्रभावित हो सकता है. माता-पिता ने बच्चे की उचित काउंसलिंग, व्यवहार सुधार और पुनर्वास सुनिश्चित करने का आश्वासन दिया. बोर्ड ने आरोपी बच्चे को जमानत दे दी.

28 अक्टूबर को हुई थी रूह कंपा देने वाली घटना

गौरतलब है कि 28 अक्टूबर को पंचकूला के एक सरकारी स्कूल में KG कक्षा की 6 वर्षीय बच्ची पर 8 वर्षीय बच्चे द्वारा बेरहमी से हमला करने का आरोप लगा था. आरोप है कि बच्ची के सिर पर ईंट से बार-बार वार किए गए, उसे बेंच से पटका गया, टाई पकड़कर घसीटा गया और कई बार लातें मारी गईं. हमले के बाद बच्ची बेहोश हो गई थी और उसे गंभीर हालत में पीजीआई चंडीगढ़ में भर्ती करवाया गया था. 

आज सुबह बच्ची को पीजीआई से छुट्टी मिल गई और वह अपने घर लौट आई. जहां एक ओर बच्ची के स्वस्थ होकर घर लौटने से परिवार ने राहत की सांस ली है, वहीं दूसरी ओर इस मामले में आरोपी बच्चे को जमानत और सोशल मीडिया से वीडियो हटाने के आदेश ने एक नई कानूनी बहस को जन्म दे दिया है.

अब 27 नवंबर पर टिकी निगाहें

इस पूरे मामले में अब 27 नवंबर महत्वपूर्ण तारीख बन गई है. जांच अधिकारी को बोर्ड के समक्ष यह बताना होगा कि वायरल वीडियो, तस्वीरों और पहचान उजागर करने वाली सामग्री को हटाने के आदेश पर कितना अमल हुआ है.

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