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This Article is From May 13, 2022

पंचायत चुनाव में OBC आरक्षण का मामला फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, MP सरकार ने दाखिल की संशोधन अर्जी

मध्य प्रदेश सरकार ने संशोधन अर्जी दाखिल करके सुप्रीम कोर्ट से स्थानीय चुनावों में OBC आरक्षण ना देने के 10 मई के आदेश में संशोधन की मांग की है.

पंचायत चुनाव में OBC आरक्षण का मामला फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, MP सरकार ने दाखिल की संशोधन अर्जी
सुप्रीम कोर्ट में मामले पर 17 मई को सुनवाई होगी
नई दिल्‍ली:

मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव में अन्‍य पिछड़ा वर्ग (OBC) आरक्षण का मामला फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है. मध्य प्रदेश सरकार ने संशोधन अर्जी दाखिल करके सुप्रीम कोर्ट से स्थानीय चुनावों में OBC आरक्षण ना देने के 10 मई के आदेश में संशोधन की मांग की. SC मामले की सुनवाई के लिए तैयार हो गया है और मामले में 17 मई को सुनवाई होगी.इससे पहले पंचायत चुनाव में OBC आरक्षण पर मध्य प्रदेश सरकार को झटका लगा था. दस मई को अपने आदेश में  सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि मध्यप्रदेश पंचायत चुनाव में  OBC आरक्षण लागू नहीं होगा.सुप्रीम कोर्ट ने  मध्य प्रदेश राज्य चुनाव आयोग को 23, 263 स्थानीय निकायों के चुनाव कराने की प्रक्रिया शुरू करने को कहा था. यही नहीं,  सुप्रीम कोर्ट ने राज्य चुनाव आयोग को दो हफ्ते के भीतर अधिसूचना जारी करने का निर्देश दिया था.

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि OBC आरक्षण के लिए तय शर्तों को पूरा करे बिना आरक्षण नहीं मिल सकता.कोर्ट ने टिप्पणी की कि OBC को बढ़ावा देने वाली राजनीतिक पार्टियां जनरल सीट पर OBC उम्मदीवार को उतार सकती हैंSC ने कहा कि निकाय चुनाव न टालने के आदेश बाकी राज्यों पर भी लागू होगा.खाली सीटों पर 5 साल में चुनाव करवाना संवैधानिक ज़रूरत, इसे किसी भी वजह से टाला नहीं जाना चाहिएसुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरकार और चुनाव आयोग स्थानीय निकायों के लिए डी-लिमिटेशन प्रक्रिया को पूरा करे बिना और OBC आरक्षण के लिए ट्रिपल टेस्ट मानदंड को पूरा करे बिना चुनाव नहीं करा सकती. 

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