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This Article is From Jul 01, 2022

निलंबित BJP नेता नूपुर शर्मा को "सारे देश से माफी मांगनी चाहिए" : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने आज कहा कि भाजपा नेता नूपुर शर्मा, जिनकी पैगंबर मुहम्मद पर टिप्पणियों ने खाड़ी देशों में भारी गुस्सा पैदा किया और देश में विरोध प्रदर्शन किया, को "पूरे देश" से माफी मांगनी चाहिए. सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि देश में जो हो रहा है उसके लिए वे अकेले ही जिम्मेवार है.

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नूपुर शर्मा को 'पूरे देश' से माफी मांगनी चाहिए. (फाइल फोटो)
नई दिल्ली:

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि निलंबित भाजपा नेता नूपुर शर्मा, जिनकी पैगंबर मुहम्मद पर टिप्पणियों ने खाड़ी देशों में भारी गुस्सा पैदा किया और देश में विरोध प्रदर्शन को जन्म दिया, को "पूरे देश" से माफी मांगनी चाहिए. सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि देश में जो हो रहा है उसके लिए वे अकेले ही जिम्मेवार हैं. न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने कहा, "हमने इस पर बहस देखी कि उसे कैसे उकसाया गया. लेकिन जिस तरह से उसने यह सब कहा और बाद में कहा कि वह एक वकील हैं, यह शर्मनाक है. उन्हें पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए."

सुप्रीम कोर्ट नूपुर शर्मा की उस याचिका पर प्रतिक्रिया दे रहा था जिसमें उन्होंने ये मांग की थी कि उनके खिलाफ दर्ज सभी एफआईआर को दिल्ली स्थानांतरित कर दी जाए. कोर्ट ने शर्मा की याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया, जिसके बाद उनके वकील को यह याचिका वापस लेनी पड़ी.

सुनवाई के दौरान नुपुर शर्मा के वकील ने कहा कि उन्हें धमकियों का सामना करना पड़ रहा है. जस्टिस सूर्यकांत ने कहा, "उन्हें धमकियों का सामना करना पड़ता है या वह सुरक्षा के लिए खतरा बन गई हैं? जिस तरह से उन्होंने पूरे देश में भावनाओं को भड़काया है. देश में जो हो रहा है उसके लिए यह महिला अकेले जिम्मेदार है." अदालत ने कहा कि उनकी टिप्पणी ने उनके "अड़ियल और अहंकारी चरित्र" को दिखाया.

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न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने कहा, "क्या हुआ अगर वह किसी पार्टी की प्रवक्ता थीं. उन्हें लगता है कि उनके पास सत्ता का बैकअप है और देश के कानून का सम्मान किए बिना कोई भी बयान दे सकती हैं." शर्मा के वकील ने जवाब दिया कि उन्होंने टीवी पर बहस के दौरान केवल एंकर के एक सवाल का जवाब दिया था.

जब शर्मा के वकील विभिन्न थानों में दर्ज हुए एफआईआर के संबंध में जानकारी दी तो जस्टिस सूर्यकांत ने पूछा, "प्राथमिकियों का क्या हुआ? जब आप दूसरों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करते हैं तो उन्हें तुरंत गिरफ्तार कर लिया जाता है लेकिन जब यह आपके खिलाफ होता है तो किसी ने भी आपको छूने की हिम्मत नहीं की."

बता दें कि एक टीवी चैनल पर पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ बयान देने को लेकर नुपुर शर्मा के खिलाफ देश भर के अलग-अलग कोर्ट और थानों में मामले दर्ज हुए है, जिसे निलंबित नेता ने दिल्ली शिफ्ट कराने की मांग को लेकर याचिका दाखिल कीथी. इस याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस सूर्यकांत ने पूर्व बीजेपी नेता पर कई तीखी टिप्पणियां कीं और उन्हें देश में हो रही हिंसात्मक घटनाओं का जिम्मेदार बताते हुए माफी मांगने को कहा. कोर्ट ने उनके वकील सीनियर लॉयर मनिंदर सिंह को भी फटकार लगाई.

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