व्हाट्सएप को दिल्ली हाई कोर्ट से राहत नहीं मिली है. हाई कोर्ट ने कंपीटीशन कमीशन ऑफ इंडिया (CCI) के 4 जून के नोटिस पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है, जिसमें मैसेजिंग सेवा की नई प्राइवेसी नीति के बारे में कुछ जानकारी मांगी गई थी. दिल्ली हाईकोर्ट की अवकाशकालीन पीठ ने मामले को नियमित पीठ के पास भेजा है. अगली सुनवाई नौ जुलाई को होगी. दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि इस मामले में आगे की जांच पर रोक की अर्जी पर 6 मई को हाईकोर्ट की ही डिवीजन बेंच ने नोटिस जारी किया था और इस दौरान कोई अंतरिम रोक नहीं लगाई थी.
साथ ही बेंच ने इस मामले को सुनवाई के लिए 9 जुलाई को सूचीबद्ध किया है, चार जून का नोटिस भी इसी जांच का हिस्सा है. इसलिए फिलहाल हम इस मामले में दखल देने का कोई कारण नहीं पाते है. लिहाजा मामले को नियमित पीठ के सामने ही सूचीबद्ध किया जाए.
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