विज्ञापन
This Article is From Apr 05, 2023

अब्‍दुल्‍ला आजम को नहीं मिली राहत, SC ने दोषसिद्धि पर रोक के लिए हाईकोर्ट जाने के लिए कहा

सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट को निर्देश दिया है कि अब्‍दुल्‍ला आजम की याचिका पर यथाशीघ्र सुनवाई कर फैसला करें. अब्‍दुल्‍ला आजम ने 15 साल पुराने मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी. 

अब्‍दुल्‍ला आजम को नहीं मिली राहत, SC ने दोषसिद्धि पर रोक के लिए हाईकोर्ट जाने के लिए कहा
अब्‍दुल्‍ला आजम को 15 साल पुराने मामले में सजा सुनाई गई थी. (फाइल)
नई दिल्‍ली:

समाजवादी पार्टी के नेता और पूर्व सांसद आजम खान के बेटे मोहम्मद अब्दुल्ला आजम को फिलहाल सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली है. सुप्रीम कोर्ट ने अब्‍दुल्‍ला आजम को दोषसिद्धि पर रोक के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट जाने के लिए कहा है. इसके साथ ही शीर्ष अदालत ने हाईकोर्ट को निर्देश दिया है कि उनकी याचिका पर यथाशीघ्र सुनवाई कर फैसला करें. अब्‍दुल्‍ला आजम ने 15 साल पुराने मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी. 

सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट को कहा कि यह भी देखें कि अब्दुल्ला वाली सीट पर चुनाव आयोग उपचुनाव का नोटिफिकेशन जारी करने वाला है. 

दरअसल, 15 साल पुराने मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद अब्‍दुल्‍ला आजम को 2 साल कैद की सजा सुनाई गई थी, जिसके बाद उनकी विधायकी रद्द  कर दी गई थी. 

इसी के खिलाफ अब्‍दुल्‍ला आजम ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी. सुप्रीम कोर्ट के समक्ष याचिका दायर करते हुए उन्होंने अपनी दोषसिद्धि पर रोक लगाने की मांग की थी. 

बता दें कि अब्‍दुल्‍ला आजम रामपुर जिले की स्‍वार विधानसभा क्षेत्र से विधायक थे. सजा होने के बाद उनकी विधानसभा सदस्‍यता को रद्द कर दिया गया था. साथ ही रामपुर विधानसभा क्षेत्र की मतदाता सूची से उनका नाम भी काट दिया गया था. 

ये भी पढ़ें :

* विधानसभा सदस्यता से अयोग्य ठहराये जाने के बाद मतदाता सूची से अब्‍दुल्‍ला आजम का नाम कटा
* आजम खान के घर में अज्ञात व्यक्ति ने 'तंत्र मंत्र' से जुड़ी चीजों की पोटली फेंकी, CCTV में कैद हुई घटना
* आजम खान को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत, जमानत निरस्त करने की मांग वाली अर्जी खारिज

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com