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This Article is From Mar 03, 2023

आजम खान को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत, जमानत निरस्त करने की मांग वाली अर्जी खारिज

राज्य सरकार की ओर से 13 मामलों में जमानत निरस्त करने को लेकर अर्जी दाखिल की गई थी. कोर्ट से इन सभी मामले में आजम खान को पहले से जमानत मिली हुई है.

आजम खान को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत, जमानत निरस्त करने की मांग वाली अर्जी खारिज
आजम खान की जमानत निरस्त करने की मांग वाली राज्य सरकार की अर्जी खारिज
प्रयागराज:

समाजवादी पार्टी नेता व पूर्व मंत्री आजम खान को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है. हाईकोर्ट ने आजम खान की जमानत निरस्त करने की मांग वाली राज्य सरकार की अर्जी खारिज कर दी है. कोर्ट ने राज्य सरकार से कहा कि वह निचली अदालत में याचिका दाखिल कर सकती है. राज्य सरकार की ओर से 13 मामलों में जमानत निरस्त करने को लेकर अर्जी दाखिल की गई थी. कोर्ट से इन सभी मामले में आजम खान को पहले से जमानत मिली हुई है.

आजम खान की ओर से सुप्रीम कोर्ट के वकील राज्यसभा सांसद विवेक तन्खा ने पक्ष रखा. जस्टिस डीके सिंह की सिंगल बेंच में मामले की सुनवाई हुई.

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