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This Article is From May 18, 2023

अमिताभ बच्चन, अनुष्का शर्मा को ‘लिफ्ट’ देने वालों पर हेलमेट न पहनने के कारण मुंबई पुलिस ने लगाया जुर्माना

मुंबई यातायात पुलिस ने चालान की प्रति साझा करते हुए ट्वीट किया, ‘‘ चालक के खिलाफ एमवी अधिनियम की धारा 129/194(डी), धारा 5/180 एवं धारा 3(1)181 चालान जारी किया गया है और साथ ही 10,500 रुपये का जुर्माना लगाया गया है. इसका भुगतान उल्लंघनकर्ता द्वारा किया जाएगा.’’

अमिताभ बच्चन, अनुष्का शर्मा को ‘लिफ्ट’ देने वालों पर हेलमेट न पहनने के कारण मुंबई पुलिस ने लगाया जुर्माना
मुंबई:

मुंबई पुलिस ने अमिताभ बच्चन और अनुष्का शर्मा को शहर में ‘लिफ्ट' देते समय हेलमेट नहीं पहनने वाले दो मोटरसाइकिल चालकों पर जुर्माना लगाया है. एक अधिकारी ने बुधवार को यह जानकारी दी. पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने ‘पीटीआई-भाषा' से कहा, ‘‘ अमिताभ और अनुष्का दोनों पर उनके मोटरसाइकिल चालकों के जरिए मुंबई की सड़कों पर बिना हेलमेट के मोटरसाइकिल पर सवारी करने के लिए जुर्माना लगाया गया है." उन्होंने बताया कि सोशल मीडिया पर लोगों द्वारा नियमों का उल्लंघन का मुद्दा उठाने के बाद दोनों मामलों में यह कार्रवाई की गई.

मुंबई यातायात पुलिस ने दोनों वाहन सवारों के खिलाफ मंगलवार को जारी किए गए चालान की प्रतियां अपने आधिकारिक ट्विटर खाते पर साझा की. अभिनेत्री अनुष्का शर्मा को हाल ही में बिना हेलमेट मोटरसाइकिल पर सवारी करते हुए देखा गया था. लोगों ने इसकी आलोचना की थी और कुछ लोग पुलिस के ट्विटर खाते पर वीडियो को ‘टैग' करके इसे मुंबई पुलिस के संज्ञान में लाए थे. मुंबई यातायात पुलिस ने चालान की प्रति साझा करते हुए ट्वीट किया, ‘‘ चालक के खिलाफ एमवी अधिनियम की धारा 129/194(डी), धारा 5/180 एवं धारा 3(1)181 चालान जारी किया गया है और साथ ही 10,500 रुपये का जुर्माना लगाया गया है. इसका भुगतान उल्लंघनकर्ता द्वारा किया जाएगा.''

अमिताभ बच्चन ने भी हाल ही में समय पर शूटिंग पर पहुंचने के लिए एक मोटरसाइकिल चालक से ‘लिफ्ट' ली थी. उन्होंने मोटरसाइकिल चालक के साथ सोशल मीडिया मंच पर तस्वीर भी साझा की थी जिसमें दोनों ने ही हेलमेट नहीं पहन रखा था. लोगों ने दोनों के हेलमेट नहीं पहनने पर सवाल उठाए थे, जिसके बाद मुंबई पुलिस ने कहा कि उन्होंने यह जानकारी यातायात शाखा के साथ साझा की है.

यातायात पुलिस ने मंगलवार देर रात ट्वीट किया, ‘‘ एमवी अधिनियम की धारा 129/194(डी) के तहत चालान जारी किया गया है और साथ ही एक हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है. इसका भुगतान उल्लंघनकर्ता द्वारा किया जाएगा. ''

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