MP: राहुल गांधी की सदस्यता खत्म होने के विरोध में कांग्रेसियों ने रोकी ट्रेन, देखें वीडियो

राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता खत्म होने के बाद मध्य प्रदेश में भी सियासी सरगर्मी तेज हो गई. कांग्रेस कार्यकर्ता इस फैसले के खिलाफ सड़कों पर उतर आए.

MP: राहुल गांधी की सदस्यता खत्म होने के विरोध में कांग्रेसियों ने रोकी ट्रेन, देखें वीडियो

कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने रानी कमलापति स्टेशन पर दक्षिण सुपरफास्ट ट्रेन को रोक दी.

भोपाल:

कांग्रेस नेता राहुल गांधी (Rahul Gandhi) की संसद सदस्यता शुक्रवार दोपहर करीब 2.30 बजे रद्द कर दी गई. वह केरल के वायनाड से लोकसभा सदस्य (Loksabha Member) थे. लोकसभा सचिवालय ने नोटिफिकेशन जारी कर इस बात की जानकारी दी है. राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता खत्म होने के बाद मध्य प्रदेश में भी सियासी सरगर्मी तेज हो गई. कांग्रेस कार्यकर्ता इस फैसले के खिलाफ सड़कों पर उतर आए. मध्य प्रदेश युवा कांग्रेस अध्यक्ष डॉ. विक्रांत भूरिया और कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने रानी कमलापति स्टेशन पर राहुल गांधी की संसद सदस्यता रद्द करने के विरोध में दक्षिण सुपरफास्ट ट्रेन को रोक दी. हालांकि, पुलिस ने दखल देकर किसी तरह मामले को शांत कराया.  

पीसीसी चीफ और पूर्व सीएम कमलनाथ से लेकर पार्टी के दूसरे बड़े नेताओं ने भी राहुल गांधी की सदस्य खत्म किए जाने पर प्रतिक्रिया दी है. कमलनाथ ने ट्वीट कर कहा सरकार ने कांग्रेस के सम्मानित नेता राहुल गांधी के खिलाफ षड्यंत्र करने में सारी हदें पार कर दी हैं. जिस तरह से उनकी लोकसभा सदस्यता रद्द की गई है, उससे स्पष्ट है कि सरकार राहुल गांधी से भयभीत है. सरकार उनके उठाए सवालों का जवाब देने के बजाय उन्हें लोकसभा से दूर करने का रास्ता तलाश रही थी. आज का दिन भारतीय लोकतंत्र के लिए अत्यंत दुख और पीड़ा का दिन है. 

इंसाफ होकर रहेगा
कमलनाथ ने आगे कहा कि एक बात अच्छी तरह याद रखनी चाहिए कि ऐसे ही षड्यंत्र स्वर्गीय इंदिरा गांधी के खिलाफ भी किए गए थे, उससे इंदिरा जी मजबूत ही हुई थीं, कमजोर नहीं. आज भारत की जनता पहले से कहीं मजबूती के साथ राहुल गांधी के साथ खड़ी है. इंसाफ होकर रहेगा.

राहुल गांधी ने 2019 में की थी आपत्तिजनक टिप्पणी
दरअसल, राहुल गांधी ने 2019 में कर्नाटक की सभा में मोदी सरनेम को लेकर बयान दिया था. उन्होंने कहा था- 'सभी चोरों का सरनेम मोदी क्यों होता है.' इस मानहानि केस में सूरत की कोर्ट ने गुरुवार दोपहर 12.30 बजे राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाई थी. हालांकि, 27 मिनट बाद उन्हें जमानत मिल गई थी.

इस कानून के तहत गई सदस्यता
सुप्रीम कोर्ट ने 11 जुलाई 2013 को अपने फैसले में कहा था कि कोई भी सांसद या विधायक निचली अदालत में दोषी करार दिए जाने की तारीख से ही संसद या विधानसभा की सदस्यता के लिए अयोग्य घोषित हो जाएगा.

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