मिजोरम के कोलासिब जिले की एक फास्ट ट्रैक कोर्ट ने अपनी नाबालिग पोती से दुष्कर्म करने के दोषी पाए गए 70 वर्षीय व्यक्ति को 10 साल कैद की सजा सुनाई है. कोर्ट ने गुरुवार को दोषी को सजा सुनाई, जबकि मंगलवार को ही उसे दोषी ठहराया गया था.
सजा के साथ लगाया जुर्माना
फास्ट ट्रैक कोर्ट के न्यायाधीश आर. वनलालेना ने दोषी को यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (POCSO) अधिनियम के प्रावधानों के तहत सजा सुनाई. दोषी वायरेंगटे का निवासी है. कोर्ट ने सजा के साथ-साथ दोषी पर ₹5,000 का जुर्माना भी लगाया है. कोर्ट ने स्पष्ट किया कि जुर्माना न भरने की स्थिति में दोषी को एक महीने की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी.
कब आया मामला सामने
यह अपराध 15 जून, 2021 को तब सामने आया जब पीड़िता की माँ ने वायरेंगटे पुलिस में शिकायत दर्ज कराई. शिकायत में आरोप लगाया गया था कि 2017 से 2018 के बीच जब उनकी बेटी महज 10 साल की थी, तब उसके दादा ने बार-बार उसके साथ दुष्कर्म किया.
शिकायत के आधार पर पुलिस ने जांच शुरू की और आरोपी को तुरंत गिरफ्तार कर लिया. मेडिकल रिपोर्टों ने भी नाबालिग के साथ यौन उत्पीड़न की पुष्टि की थी. जांच पूरी होने के बाद, 29 सितंबर, 2022 को फास्ट ट्रैक कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की गई थी. ट्रायल के दौरान, कोर्ट ने पीड़िता, केस-इन-चार्ज अधिकारी, मेडिकल अधिकारियों और गवाहों के बयानों की विस्तार से जांच की, जिसके बाद आरोपी को दोषी ठहराते हुए यह बड़ा फैसला सुनाया गया.
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