मुंबई: मुंबई की एक सेशन कोर्ट ने 34 साल के क्लीनर को महिला को जबरदस्ती दो बार 'किस' करने का दोषी पाते हुए एक साल की सजा सुनाई है. सिर्फ 2 महीने चले ट्रायल में बचाव पक्ष की दलीलों को खारिज करते हुए कोर्ट ने रितेश अरमुल्ला को आपराधिक बल का इस्तेमाल करने और साफ तौर पर यौन मंशा के साथ बिना मर्जी के शारीरिक संपर्क बनाने का दोषी पाया. जज ने कहा, "अगर बहस के लिए यह मान भी लिया जाए कि कोई व्यक्ति फिसलकर किसी दूसरे व्यक्ति पर गिर गया, तो स्वाभाविक प्रतिक्रिया उस व्यक्ति को चूमने से अलग होगी जिस पर वह गिरा था."
कोर्ट ने अरमुल्ला को धारा 74 के तहत एक साल की कठोर कैद और 1,000 रुपये का जुर्माना, और धारा 75 के तहत एक साल की साधारण कैद और 500 रुपये का जुर्माना लगाया. दोनों सजाएं एक साथ चलेंगी. जज ने कहा कि यह मानने के लिए पर्याप्त कारण हैं कि आरोपी ने जानबूझकर शिकायतकर्ता को चूमा, उसे गिराया और फिर से चूमा, जो आपराधिक बल का इस्तेमाल करके उसकी मर्यादा भंग करने के बराबर है. वह वॉशरूम दिखाने के बहाने उसके पीछे गया था और साफ तौर पर यौन इरादे से उसे शारीरिक रूप से छुआ था.
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क्या है पूरा मामला?
मामला 17 सितंबर, 2025 को बोरीवली वेस्ट के एक मॉल में हुई घटना से जुड़ा है. मॉल में सेल्स गर्ल के तौर पर काम करने वाली पीड़िता ने कोर्ट को बताया कि शाम करीब 6 बजे वह ड्यूटी पर थी और कोल्ड ड्रिंक की बोतल लेकर बिलिंग काउंटर नंबर 6 की ओर जा रही थी. गुलाबी शर्ट पहने एक आदमी उसके पास आया और पूछा कि वॉशरूम कहां है. उसने उस तरफ इशारा किया, लेकिन वह बार-बार उससे वॉशरूम दिखाने के लिए कहता रहा.
जब महिला ने उसे आगे बढ़ने के लिए कहा, तो वह थोड़ी देर के लिए चला गया और फिर वापस आ गया. पीड़िता ने बताया कि आरोपी पीछे से आया, उससे टकराया और उसे वॉशरूम ले जाने के लिए कहा. जब उसने मना कर दिया और बिलिंग काउंटर की ओर बढ़ने लगी, तो उसने जबरदस्ती उसे किस किया, उसे गिरा दिया और फिर से किस किया. मॉल के स्टाफ और अन्य लोगों ने उसे पकड़ लिया. इसके बाद पुलिस को बुलाया गया और उसी दिन उसे हिरासत में ले लिया गया. इस मामले में FIR दर्ज की गई. पुलिस ने घटनास्थल का पंचनामा तैयार किया, अरमुल्ला को गिरफ्तार किया, बयान दर्ज किए और CCTV फ़ुटेज इकट्ठा किया. 11 नवंबर, 2025 को चार्जशीट दाखिल की गई और 4 जुलाई, 2026 को आरोप तय किए गए.
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