
कमल हासन (फाइल फोटो)
चेन्नई:
मद्रास हाईकोर्ट ने अभिनेता कमल हासन के खिलाफ फौजदारी मानहानि की कार्यवाही पर बुधवार को रोक लगा दी. उन पर रिऐलिटी टेलीविजन शो बिग बॉस के 14 जुलाई के एपीसोड में एक खास समुदाय का अपमान करने का आरोप है. बता दें कि कमल हासन 'बिग बॉस' के तमिल संस्करण के प्रजेंटेटर हैं.
न्यायमूर्ति एम एस रमेश ने शो के निर्माता इंडेमॉल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और विजय टीवी की याचिका पर अंतरिम आदेश पारित करते हुए यह रोक लगाई. विजय टीवी पर 24 जून से बिग बॉस का प्रसारण हो रहा है.
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हासन के अलावा न्यायाधीश ने फर्म और विजय टीवी के खिलाफ कार्यवाही पर भी रोक लगा दी. मानहानि की शिकायत तमिलनाडु ईसाई वेल्लालर वेलफेयर एसोसिएशन ने गत 21 अगस्त को यहां मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट की अदालत में दायर की थी.
VIDEO: अब हिंसा का सहारा लेने लगे हैं हिंदू राइट विंग ग्रुप : कमल हासन
(हेडलाइन के अलावा, इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है, यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
न्यायमूर्ति एम एस रमेश ने शो के निर्माता इंडेमॉल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और विजय टीवी की याचिका पर अंतरिम आदेश पारित करते हुए यह रोक लगाई. विजय टीवी पर 24 जून से बिग बॉस का प्रसारण हो रहा है.
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(हेडलाइन के अलावा, इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है, यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
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