दिल्ली में यमुना नदी का जलस्तर सोमवार सुबह पुराने रेलवे पुल पर खतरे के निशान से ऊपर पहुंच गया है. अधिकारी के अनुसार, स्थिति पर कड़ी नजर रखी जा रही है और सभी संबंधित एजेंसियों को संभावित बाढ़ जैसी स्थिति से निपटने के लिए एहतियाती कदम उठाने को कहा गया है, क्योंकि जलस्तर में और वृद्धि होने का अनुमान है. दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे पर और मयूर विहार में नदी के पास निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को अस्थायी रूप से ठहराने के लिए टेंट लगाए गए हैं.
यमुना नदी के जलस्तर को लेकर शहर के लिए चेतावनी का स्तर 204.5 मीटर है और खतरे का निशान 205.3 मीटर है व निकासी 206 मीटर से शुरू होती है. पुराना रेलवे पुल नदी के प्रवाह और संभावित बाढ़ के खतरों पर नजर रखने के लिए एक प्रमुख अवलोकन बिंदु के रूप में कार्य करता है.
CM हेमंत सोरेन वाटर अधिकार यात्रा में शामिल होने के लिए पटना जाएंगे
झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सोमवार को बिहार की राजधानी पटना में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की ‘वोटर अधिकार यात्रा' में शामिल होंगे. झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) के एक नेता ने यह जानकारी दी. उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री सोमवार सुबह पटना के लिए रवाना होंगे.
UCC के दायरे से कौन रखा जाएगा बाहर? केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने बताया
केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने रविवार को कहा कि पूर्वोत्तर और देश के अन्य क्षेत्रों के आदिवासियों को प्रस्तावित समान नागरिक संहिता (यूसीसी) के दायरे से बाहर रखा जाएगा ताकि वे अपनी परंपरा के अनुसार ‘‘मुक्त रूप से'' जीवन जी सकें. संघ से संबद्ध वनवासी कल्याण आश्रम द्वारा यहां आयोजित एक कार्यक्रम में उन्होंने इस मुद्दे पर केंद्र सरकार का रुख स्पष्ट करते हुए कहा कि कुछ लोग इन दिनों सोशल मीडिया पर एक विचित्र माहौल बना रहे हैं और केंद्र के खिलाफ एक विमर्श गढ़ रहे हैं.
राहुल गांधी ने वाराणसी की अदालत के निर्णय के खिलाफ उच्च न्यायालय का रुख किया
कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने वाराणसी के विशेष न्यायाधीश (सांसद-विधायक) अदालत के एक आदेश के खिलाफ इलाहाबाद उच्च न्यायालय का रुख किया है. अधीनस्थ अदालत ने राहुल गांधी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने के अनुरोध से जुड़े एक मामले को एसीजेएम की अदालत के पास भेज दिया है. यह मामला अमेरिका में सिखों के संबंध में 2024 में दिए गए एक बयान से जुड़ा है.
यह मामला न्यायमूर्ति समीर जैन की एक पीठ के समक्ष सूचीबद्ध है जिस पर एक सितंबर, 2025 को सुनवाई की जाएगी. वाराणसी के नागेश्वर मिश्रा नाम के एक व्यक्ति ने वाराणसी के अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (सांसद-विधायक) के समक्ष एक आवेदन किया था जिसने 28 नवंबर, 2024 को इस मामले में सुनवाई के बाद राहुल गांधी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराने के अनुरोध वाले आवेदन को खारिज कर दिया था. अदालत ने कहा था कि उक्त भाषण अमेरिका में दिया गया, इसलिए यह मामला उसके न्यायिक क्षेत्र से बाहर का है.