
आयकर विभाग ने आकलन वर्ष 2025-26 के लिए आयकर रिटर्न (आईटीआर) दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई से बढ़ाकर 15 सितंबर कर दी है. विभाग ने मंगलवार को यह जानकारी दी.जिन व्यक्तियों और संस्थाओं को अपने खातों का ऑडिट कराने की आवश्यकता नहीं है, उन्हें 31 जुलाई तक आयकर रिटर्न (आईटीआर) दाखिल करना होता है. विभाग इससे संबंधित अधिसूचना को जल्द ही जारी करेगा.
आयकर विभाग ने क्या कहा है
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने बयान में कहा,''अधिसूचित आईटीआर में किए गए व्यापक बदलावों तथा आकलन वर्ष 2025-26 के लिए प्रणाली की तैयारी एवं आईटीआर सुविधाओं के जारी होने के लिए आवश्यक समय को देखते हुए आयकर रिटर्न दाखिल करने की नियत तारीख बढ़ा दी गई है.
Kind Attention Taxpayers!
— Income Tax India (@IncomeTaxIndia) May 27, 2025
CBDT has decided to extend the due date of filing of ITRs, which are due for filing by 31st July 2025, to 15th September 2025
This extension will provide more time due to significant revisions in ITR forms, system development needs, and TDS credit… pic.twitter.com/MggvjvEiOP
सीबीडीटी ने कहा, ''करदाताओं के लिए दस्तावेज दाखिल करने के अनुभव को सुचारू और सुविधाजनक बनाने के लिए, यह निर्णय लिया गया है कि आईटीआर दाखिल करने की अंतिम तिथि जो मूल रूप से 31 जुलाई थी उसे बढ़ाकर 15 सितंबर 2025 कर दिया गया है.''
आईटीआर में किए गए बदलाव और सिस्टम की तैयारी में लगने वाले समय को देखते हुए विभाग ने यह समय सीमा बढ़ाई है.इसका एक आधिकारिक नोटिफिकेशन अलग से जारी किया जाएगा. सीबीडीटी की ओर से जारी बयान के मुताबिक 31 मई से दायर किए जाने वाले टीडीएस सटेलमेंट जून के पहले हफ्ते से आने लगेंगे.
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(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं