मुंबई की एक स्पेशल कोर्ट ने IIT बॉम्बे में दर्शन सोलंकी की मौत के मामले में गिरफ्तार अरमान खत्री को जमानत दे दी है. खत्री के वकील दिनेश गुप्ता ने कहा कि अदालत ने अरमान को 25,000 रुपये की नकद जमानत देने का निर्देश दिया. दर्शन सोलंकी IIT बॉम्बे में पहले वर्ष का छात्र था. वो यहां से बी टेक (केमिकल) की पढ़ाई कर रहा था. दर्शन ने इसी साल 12 फरवरी को अपने हॉस्टल की ईमारत से कूदकर कथित तौर पर आत्महत्या कर ली थी. ये घटना सेमेस्टर परीक्षाओं के खत्म होने के तुरंत बाद हुई थी.
9 अप्रैल को हुई थी खत्री की गिरफ्तारी
इस मामले की जांच के दौरान एसआईटी को घटना के तीन हफ्ते बाद सोलंकी के रूम से एक लेटर मिला था. इस लेटर में लिखा था कि अरमान ने मेरी हत्या की है. इसके बाद पुलिस ने खत्री को 9 अप्रैल को गिरफ्तार किया था. बाद में क्राइम ब्रांच ने खत्री पर आत्महत्या के लिए उकसाने की धाराओं के तहत मामला भी दर्ज किया था.
खत्री से डरा हुआ था सोलंकी
पुलिस के अनुसार, अपनी मौत से दो दिन पहले सोलंकी ने कथित तौर पर खत्री के साथ बातचीत में एक सांप्रदायिक टिप्पणी की थी, जिसके बाद खत्री ने सोलंकी को पेपर कटर दिखाते हुए धमकी दी थी. पुलिस ने दावा किया कि सोलंकी इस घटना से काफी डरा हुआ था और इस वजह से ही उसे बुखार भी आ गया था.
सोलंकी ने माफी भी मांगी थी
पुलिस के अनुसार, सोलंकी ने बाद में खत्री से माफी मांगने के लिए एक व्हाट्सएप मैसेज भी किया था. इसमें उसने कहा था कि वह मुंबई छोड़कर अपने घर वापस जा रहा है. हालांकि, खत्री ने कोर्ट में दाखिल अपनी जमानत याचिका में कहा कि उस इस मामले में जानबूझकर निशाना बनाने के साथ-साथ फंसाया भी जा रहा है.
खत्री ने कहा-मुझे फंसाया जा रहा है
याचिका में कहा गया है कि इस बात का कोई सबूत नहीं है कि खत्री ने सोलंकी की आत्महत्या के लिए सीधे तौर पर उकसाया था. खत्री ने आगे कहा कि सोलंकी के माता-पिता ने पुलिस को अपनी शिकायत में खत्री के खिलाफ कभी कोई आरोप नहीं लगाया.याचिका में कहा गया है कि खत्री एक युवा छात्र है, जिसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है और इस तरह की सजा उसके भविष्य को प्रभावित करेगी.
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