विज्ञापन
This Article is From Aug 01, 2023

गृह मंत्रालय ने स्मारक तोड़कर आवास बनवाने के आरोपी आईएएस अधिकारी को निलंबित किया

गृह मंत्रालय की ओर से जारी आदेश के मुताबिक, आईएएस अधिकारी उदित प्रकाश राय के खिलाफ विभागीय कार्यवाही पर विचार किया जा रहा है.

गृह मंत्रालय ने स्मारक तोड़कर आवास बनवाने के आरोपी आईएएस अधिकारी को निलंबित किया
नई दिल्‍ली :

केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राष्ट्रीय राजधानी में एक स्मारक तोड़कर सरकारी आवास बनाने के आरोपी भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) अधिकारी उदित प्रकाश राय को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है. वहीं मंत्रालय ने एक अन्य आदेश में बताया कि जम्मू कश्मीर में विभिन्न पदों पर तैनात रहे भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) के अधिकारी बसंत रथ का निलंबन और छह महीने के लिए बढ़ा दिया गया है.

गृह मंत्रालय की ओर से जारी आदेश के मुताबिक, राय के खिलाफ विभागीय कार्यवाही पर विचार किया जा रहा है. उसमें कहा गया है कि निलंबन की अवधि के दौरान 2007 के एजीएमयूटी कैडर के अधिकारी राय का मुख्यालय मिजोरम रहेगा और वह सक्षम प्राधिकारी की पूर्व इजाजत के बिना मुख्यालय नहीं छोड़ेंगे. 

पिछले साल अगस्त में, दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने भ्रष्टाचार के दो मामलों में एक कार्यकारी अभियंता को 'अनुचित लाभ' देने के लिए कथित तौर पर 50 लाख रुपये की रिश्वत लेने के लिए राय के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश की थी. 

उनपर आरोप है कि उन्होंने दिल्ली जल बोर्ड (डीजेबी) के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के पद तैनात रहने के दौरान 15वीं शताब्दी के एक स्मारक को विध्वंस कर आधिकारिक आवास का निर्माण कराया था. 

इस साल की शुरुआत में, एक ‘महल' को विध्वंस कर आधिकारिक आवास का निर्माण करने के लिए दिल्ली सरकार के सतर्कता विभाग ने राय को नोटिस दिया था. 

वहीं, साल 2000 बैच के आईपीएस अधिकारी रथ को अदालत के आदेश के बावजूद अपने वरिष्ठों के प्रति अवज्ञा प्रदर्शित करने के आरोप में जुलाई 2020 में निलंबित कर दिया गया था. वह एजीएमयूटी कैडर के अधिकारी हैं. 

मंत्रालय द्वारा जारी अन्य आदेश के अनुसार, रथ 31 जुलाई, 2023 से 180 दिनों की अतिरिक्त अवधि के लिए निलंबित रहेंगे. 

मंत्रालय ने 28 जुलाई के आदेश में कहा, “राष्ट्रपति मामले के तथ्यों और परिस्थितियों और केंद्रीय समीक्षा समिति की सिफारिशों पर विचार करने के बाद, इस निष्कर्ष पर पहुंची हैं कि श्री बसंत कुमार रथ और 180 दिनों की अवधि तक यानी 31.7.2023 से 27.01.2024 तक निलंबित रहेंगे.” यह आदेश सोमवार को उपलब्ध हुआ. 

(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Home Ministry Advisory, IAS Officer, IAS Officer Suspended, Home Ministry Suspends IAS Officer
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com