केंद्रीय गृह मंत्रालय ने हिज्बुल मुजाहिदीन, लश्कर ए तैयबा और अन्य प्रतिबंधित संगठनों के कुल 10 सदस्यों को मंगलवार को अवैध गतिविधि रोकथाम अधिनियम (यूएपीए) के तहत आतंकवादी घोषित किया.
आतंकवादी घोषित किए गए इन लोगों में पाकिस्तानी नागरिक हबीबुल्लाह मलिक उर्फ साजिद जट, फिलहाल पाकिस्तान में रह रहा जम्मू कश्मीर के बारामूला का बासित अहमद रेशी, पाकिस्तान में रह रहा जम्मू कश्मीर के सोपोर का इम्तियाज अहमद कांडू उर्फ सजाद, पाकिस्तान में रह रहा जम्मू कश्मीर के पुंछ का जफर इकबाल उर्फ सलीम तथा पुलवामा का शेख जमील उर रहमान उर्फ शेख साहब शामिल हैं.
अन्य लोगों में पाकिस्तान में रह रहा श्रीनगर का बिलाल अहमद बेग उर्फ बाबर, पुंछ का रफीक नाई उर्फ सुल्तान, डोडा का इरशाद अहमद उर्फ इदरीश, कुपवाड़ा का बशीर अहमद पीर उर्फ इम्तियाज और पाकिस्तान में रह रहा बारामूला का शौकत अहमद शेख उर्फ शौकत मोची शामिल हैं.
गृह मंत्रालय ने एक अन्य अधिसूचना में कहा कि हबीबुल्लाह मलिक उन आतंकवादियों का अहम सरगना था जिन्होंने पुंछ में सैनिकों पर हमला किया था और वह जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों के वास्ते ड्रोन के माध्यम से हथियार एवं संचार प्रणाली गिराने में भी शामिल रहा है. अधिसूचना में कहा गया है कि उसने दुर्दांत आतंकवादियों का एक बड़ा नेटवर्क बनाया था और वह लश्कर तथा द रेजेस्टेंस फ्रंट से जुड़ा रहा है.
अधिसचूना के अनुसार, बासित अहमद रेशी हिज्बुल का सदस्य है और वह जम्मू कश्मीर में लक्षित हमलों में शामिल रहा है.
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