हॉस्टल, पेइंग गेस्ट के किराए पर लगेगा 12 प्रतिशत जीएसटी

बेंगलुरु पीठ ने कहा, ''पीजी/छात्रावास का किराया जीएसटी छूट के लिए योग्य नहीं है क्योंकि आवेदक की सेवाएं आवासीय भवन को किराए पर देने के समान नहीं हैं."

हॉस्टल, पेइंग गेस्ट के किराए पर लगेगा 12 प्रतिशत जीएसटी

एएआर की बेंगलुरु पीठ ने कहा कि छात्रावास, आवासीय इकाइयों के समान नहीं हैं. (प्रतीकात्मक तस्वीर)

नई दिल्ली:

छात्रावासों के किराए पर अब 12 प्रतिशत जीएसटी लगेगा, जिसके चलते छात्रों को अब अधिक भुगतान करना होगा. अग्रिम निर्णय प्राधिकरण (एएआर) ने दो अलग-अलग मामलों में यह फैसला दिया. एएआर की बेंगलुरु पीठ ने कहा कि छात्रावास, आवासीय इकाइयों के समान नहीं हैं और इसलिए उन्हें वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) से छूट प्राप्त नहीं है.

श्रीसाई लक्जरी स्टे एलएलपी के आवेदन पर फैसला देते हुए एएआर ने कहा कि 17 जुलाई 2022 तक होटल, क्लब, कैंपसाइट की प्रतिदिन 1,000 रुपये तक के शुल्क वाली आवास सेवाओं पर जीएसटी छूट लागू थी.

बेंगलुरु पीठ ने कहा, ''पीजी/छात्रावास का किराया जीएसटी छूट के लिए योग्य नहीं है क्योंकि आवेदक की सेवाएं आवासीय भवन को किराए पर देने के समान नहीं हैं. आवेदक द्वारा भूस्वामियों को भुगतान किए जाने वाले किराये पर रिवर्स चार्ज पर जीएसटी लागू होगा क्योंकि आवेदक की सेवाओं पर जीएसटी लगाया जाता है और इस प्रकार आवेदक को जीएसटी पंजीकरण प्राप्त करना होगा''

फैसले में कहा गया, ''आवासीय परिसर स्थायी निवास के लिए हैं, और इसमें गेस्ट हाउस, लॉज या ऐसी जगहें शामिल नहीं हैं.''

यह भी पढ़ें -
-- अब अगस्त के बजाय सितंबर में हो सकती है विपक्ष के ‘इंडिया' गठबंधन की अगली बैठक
--
"क्या वे बंगाल का दौरा करेंगे": मणिपुर जा रहे I.N.D.I.A के सांसदों पर BJP का पलटवार

Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com



(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)