जीएसटी कॉउन्सिल (GST Council) की 17 सितंबर, 2021 को लखनऊ में होने वाली अगली बैठक में पेट्रोल (Petrol) और डीजल (Diesel) को जीएसटी (GST) के दायरे में लाने पर चर्चा हो सकती है. सूत्रों के मुताबिक जीएसटी कॉउन्सिल की बैठक में केरल हाई कोर्ट में पेट्रोल-डीजल को GST में शामिल करने से जुड़े केरल प्रदेश गांधी दर्शनावेधि, तिरुवनंतपुरम के रिट पीटिशन पर केरल उच्च न्यायालय के आदेश पर चर्चा हो सकती है. इस रिट पेटिशन पर सुनवाई के दौरान 21 जून, 2021 को केरल हाई कोर्ट ने आदेश दिया था कि GST कॉउंसिल भारत सरकार को पेट्रोल-डीजल को GST में शामिल करने से जुडी याचिका को आगे की कार्रवाई के लिए भेजे.
केरल प्रदेश गांधी दर्शनवेधि, तिरुवनंतपुरम द्वारा दायर रिट याचिका में केरल उच्च न्यायालय के आदेश के इर्द-गिर्द चर्चा होने की उम्मीद है, जिसमें जीएसटी परिषद को पेट्रोल और डीजल को जीएसटी के तहत शामिल करने का निर्देश देने की मांग की गई है.
इस मामले में, केरल उच्च न्यायालय ने 21 जून, 2021 को एक आदेश पारित किया था जिसमें जीएसटी परिषद को उचित निर्णय लेने के लिए भारत संघ को जीएसटी के तहत पेट्रोल और डीजल को शामिल करने के लिए प्रतिनिधित्व अग्रेषित करने का निर्देश दिया गया था.
जीएसटी कॉउंसिल हाई स्पीड डीजल और मोटर स्पिरिट (पेट्रोल) के अलावा पेट्रोलियम क्रूड, प्राकृतिक गैस और एविएशन टर्बाइन फ्यूल (एटीएफ) को भी जीएसटी में शामिल करने पर चर्चा कर सकती है.
NDTV के पास मौजूद दस्तावेज़ के मुताबिक जीएसटी कॉउन्सिल की लखनऊ में होने वाली बैठक में जून 2022 के बाद जीएसटी मुआवज़े की स्थिति और इससे निपटने की रणनीति और विकल्पों पर चर्चा होगी. केंद्र सरकार ने राज्यों को बताया है कि अप्रैल, 2020 तक कुल 113000 करोड़ रुपये GST कम्पेन्सेशन के तौर पर जारी किया जा चुका है. फिलहाल GST मुआवज़े की पूरी रकम जारी करने के लिए GST compensation फण्ड में पर्याप्त पैसा नहीं है. जून 2022 के बाद उभरने वाली स्थिति पर एक विस्तृत प्रेजेंटेशन भी जीएसटी कॉउन्सिल की बैठक में किया जायेगा.
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