- गोवा के बर्च बाय रोमियो लेन नाइटक्लब में आग लगने से 25 लोगों की मौत हो गई और छह लोग घायल हुए हैं.
- नाइटक्लब से जुड़े चार अधिकारियों को गिरफ्तार किया गया है और मालिकों के खिलाफ FIR दर्ज की गई है.
- गोवा सरकार ने मजिस्ट्रेट जांच का आदेश दिया है और राज्यभर के नाइटक्लबों के लिए सुरक्षा एडवायजरी जारी की है
Goa Fire:गोवा के नाइटक्लब की आग ने देश को झकझोर कर दिया है. इस हादसे में 25 लोगों की जान चली गई. राजधानी पणजी से महज 25 किलोमीटर दूर स्थित अरपोरा के 'बर्च बाय रोमियो लेन' नाइटक्लब में लगी आग ने सरकारी अधिकारियों की लापरवाही और अवैध गतिवधियों को भी उजागर कर दिया है. इस मामले में अभी तक चार लोगों की गिरफ्तारी हुई है. साथ ही कुछ सरकारी अधिकारियों पर भी गाज गिरी है. राज्य सरकार ने मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख रुपये की सहायता राशि और घायलों को 50-50 हजार रुपए की सहायता राशि देने का ऐलान किया गया है. आइए जानते हैं कि गोवा के नाइटक्लब में आखिर कैसे लगी आग और इसके बाद अब तक क्या-क्या हुआ.
1. रात 12.02 बजे आग लगने की पहली सूचना मिली
गोवा पुलिस के मुताबिक, अरपोरा के 'बर्च बाय रोमियो लेन' नाइटक्लब में 12.02 बजे आग लगने की सूचना देने वाला पहला कॉल मिला. इसके बाद सभी संबंधित एजेंसियों, जिनमें अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवाएं, फोरेंसिक टीमें और वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को मौके पर भेजा गया. कई पीसीआर वैन तुरंत घटनास्थल पर पहुंचीं और लोगों को नाइटक्लब से निकालने और आग बुझाने की प्रक्रिया शुरू हुई. गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने बताया कि प्रारंभिक जांच में पता चला है कि नाइटक्बल में 'इलेक्ट्रिक पटाखे' फोड़े गए थे, जिससे शनिवार रात 11.45 बजे आग लग गई.
#BharatKiBaatBatataHoon | गोवा क्लब अग्निकांड: अपनों को ढूंढते लोग, जांच जारी...आखिर जिम्मेदार कौन?#GoaNightClubFire | @SyyedSuhail pic.twitter.com/yy3ezuoJqg
— NDTV India (@ndtvindia) December 7, 2025
2. संकरा रास्ता, 400 मीटर दूर अग्निशमन वाहन
आग लगने के बाद मौके पर पहुंचे अग्निशमन दस्ते को काफी मशक्कत करनी पड़ी. संकरा रास्ता होने के कारण अग्निशमन वाहनों को आग लगने के स्थान से करीब 400 मीटर की दूरी पर खड़ा करना पड़ा. इसके कारण आग बुझाने में काफी मशक्कत करनी पड़ी. हालांकि करीब दो घंटे की मेहनत के बाद आग पर किसी तरह से काबू पाया जा सका. इस दौरान पीड़ित ग्राउंड फ्लोर पर फंसे रहे और उनमें से ज्यादातर की दम घुटने से मौत हो गई. दमकल अधिकारियों ने बताया कि छोटे दरवाजों और संकरे पुल के कारण लोगों का बाहर निकलना मुश्किल हो गया.
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3. भीषण हादसे में 25 लोगों की मौत, 6 लोग हुए घायल
गोवा पुलिस के मुताबिक, इस भीषण हादसे में 25 लोगों की मौत हो गई है. वहीं इस हादसे में छह लोग घायल भी हुए हैं. इनमें से पांच अस्पताल में भर्ती हैं और उनका इलाज किया जा रहा है, जबकि एक को छुट्टी दे दी गई है. पुलिस के मुताबिक, 17 शवों का पोस्टमार्टम किया जा चुका है और इनमें से पांच शवों को अंतिम संस्कार के लिए परिजनों को सौंप दिया गया है. मृतकों में नाइट क्लब के 20 कर्मचारी और पांच पर्यटक शामिल हैं, जिनमें से चार दिल्ली के थे. वहीं आग में मारे गए 20 कर्मचारी मूल रूप से उत्तराखंड, झारखंड, असम, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल के थे. राज्य सरकार द्वारा जारी सूची के अनुसार, इनमें से चार नेपाली नागरिक थे.

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4. आरोपियों के खिलाफ इन धाराओं में दर्ज हुआ मामला
अंजुना पुलिस स्टेशन में भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 105, 125, 125(ए), 125(बी), 287 के तहत मामला दर्ज किया गया है. गोवा पुलिस के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी अंजुना पुलिस स्टेशन में डेरा डाले हुए हैं और इस मामले की जांच पर नजर रख रहे हैं. गोवा के डीजीपी आलोक कुमार ने कहा कि नाइटक्लब के मालिकों सौरव लूथरा और गौरव लूथरा के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है.
5 नाइटक्लब से जुड़े चार अधिकारियों की गिरफ्तारी
गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने रविवार को इस दुखद घटना से जुड़े चार लोगों की गिरफ्तारी की पुष्टि की है. पुलिस ने नाइटक्लब से जुड़े चीफ जनरल मैनेजर राजीव मोदक, गेट मैनेजर प्रियांशु ठाकुर, बार मैनेजर राजवीर सिंघानिया और जनरल मैनेजर विवेक सिंह को गिरफ्तार किया गया है.

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6 केंद्र और राज्य सरकार ने मुआवजे का किया ऐलान
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नाइट क्लब में आग लगने की घटना को लेकर मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत से बात की. प्रधानमंत्री कार्यालय ने एक बयान में कहा कि हादसे में मारे गए प्रत्येक व्यक्ति के परिजन को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से दो-दो लाख रुपये की अनुग्रह राशि दी जाएगी. वहीं घायलों के लिए पचास-पचास हजार रुपये का ऐलान किया गया है. इसके साथ ही गोवा के मुख्यमंत्री ने जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों को 5-5 लाख रुपये और घायलों को 50-50 हजार रुपये की राशि देने की घोषणा की है. गोवा सरकार मृतकों को उनके घर पहुंचाने के लिए पूरी सहायता प्रदान करेगी. इसके लिए एसडीएम, पुलिस और स्वास्थ्य अधिकारियों की एक टीम गठित की गई है.
7. पायरो गन से चली गोली और लग गई आग!
एक प्रत्यक्षदर्शी ने दावा किया कि आग संभवतः पायरो गन से गोली चलने के बाद लकड़ी की छत पर निकली चिंगारी से लगी होगी. एएनआई से बात करते हुए प्रत्यक्षदर्शी ने कहा कि गाने बज रहे थे और एक डांसर डांस कर रही थी. इसी बीच एक पायरो गन से गोली चली और मुझे लगता है कि इसी वजह से लकड़ी की छत से चिंगारी निकली. लोगों ने सोचा कि इसे बुझा लिया जाएगा, लेकिन दो मिनट के भीतर ही आग फैल गई और लोग बाहर नहीं निकल सके. उनका किचन बेसमेंट में है और बाहर निकलने की कोई गुंजाइश नहीं थी.
इसके साथ ही एक अन्य प्रत्यक्षदर्शी ने बताया कि यह घटना आधी रात के आसपास हुई जब पार्टी चल रही थी. यह प्रत्यक्षदर्शी खुद भी घायल है. उन्होंने कहा कि घटना आधी रात के आसपास हुई. करीब सभी मेहमान किसी तरह बाहर निकल आए. कुछ लोग अंदर फंसे हुए थे. मैं रात करीब 11 बजे पहुंचा. कुछ लोगों ने आग पर काबू पाने की कोशिश की, वहां करीब 70-80 लोग मौजूद थे. उन्होंने बताया कि वहां से निकलने के लिए सिर्फ एक ही गेट था, जहां से वे लोग बाहर निकले.

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8. नाइटक्लब संचालन की अनुमति देने वालों पर गाज
एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि 2023 में नाइट क्लब को संचालन शुरू करने की अनुमति देने के लिए गोवा सरकार के तत्कालीन पंचायत निदेशक सहित तीन वरिष्ठ अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया है. निलंबित अधिकारियों की पहचान सिद्धि तुषार हरलंकर (जो उस समय पंचायत निदेशक थीं), डॉ. शमिला मोंटेइरो (जो उस समय गोवा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की सदस्य सचिव थीं) और रघुवीर बागकर (जो उस समय अरपोरा-नागोआ ग्राम पंचायत के सचिव थे) के रूप में हुई है.
अरपोरा-नागोआ पंचायत के सरपंच रोशन रेडकर से पुलिस ने पूछताछ की है. उन्होंने बताया कि क्लब के दोनों मालिकों के बीच विवाद था और उन्होंने पंचायत में एक-दूसरे के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी. रेडकर ने दावा किया कि हमने परिसर का निरीक्षण किया और पाया कि उनके पास क्लब निर्माण की अनुमति नहीं थी. पंचायत ने तोड़फोड़ का नोटिस जारी किया था, जिस पर पंचायत निदेशालय के अधिकारियों ने रोक लगा दी थी.
9. गोवा सरकार का मजिस्ट्रेट जांच कराने का फैसला
गोवा सरकार ने जिला मजिस्ट्रेट (डीएम) और पुलिस, फोरेंसिक, अग्निशमन और आपातकालीन सेवाओं के अन्य शीर्ष अधिकारियों की एक समिति गठित की है. सावंत ने बताया कि आग लगने की घटना की मजिस्ट्रेट जांच कराने का फैसला लिया गया है. सरकार ने निर्देश दिया है कि इस घटना की रिपोर्ट एक हफ्ते के भीतर पेश की जाए. इस मामले में डीजीपी ने दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का निर्देश दिया है, जिसमें क्लब के मालिक, प्रबंधक और अनुमति जारी करने वाले लोग शामिल हैं.
10. नाइटक्लब में लगी भीषण आग के बाद एडवाइजरी
गोवा के राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (State Disaster Management Authority) ने रविवार को अरपोरा के नाइटक्लब में लगी भीषण आग के बाद राज्य भर के सभी नाइट क्लबों, रेस्टोरेंट, बार, कार्यक्रम स्थलों और इसी तरह के अन्य प्रतिष्ठानों के लिए एडवाइजरी जारी की गई है. एसडीएमए ने फायर सेफ्टी, इलेक्ट्रिकल सेफ्टी, आपातकालीन तैयारी और संरचनात्मक सुरक्षा मानदंडों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है.
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