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This Article is From Dec 16, 2025

गोवा नाइटक्लब अग्निकांड : पटियाला हाउस कोर्ट ने लूथरा ब्रदर्स को 48 घंटे की ट्रांजिट रिमांड पर भेजा 

दिल्ली पहुंचते ही गोवा पुलिस ने दोनों भाइयों को हिरासत में ले लिया. इससे पहले भारतीय कानून प्रवर्तन एजेंसियों के अनुरोध पर थाई अधिकारियों ने लूथरा भाइयों को हिरासत में लिया था.

गोवा नाइटक्लब अग्निकांड : पटियाला हाउस कोर्ट ने लूथरा ब्रदर्स को 48 घंटे की ट्रांजिट रिमांड पर भेजा 

गोवा में स्थित 'बर्च बाय रोमियो लेन रेस्टोरेंट' में आग लगने की घटना के मामले में रेस्टोरेंट के मालिक गौरव लूथरा और सौरभ लूथरा की पटियाला हाउस कोर्ट ने दो दिन की ट्रांजिट रिमांड दी. गोवा पुलिस ने तीन दिन की ट्रांजिट रिमांड मांगी थी. 

बता दें कि लूथरा ब्रदर्स—गौरव और सौरभ—को गोवा पुलिस पटियाला हाउस कोर्ट लेकर आई थी. उन्हें थाईलैंड से भारत डिपोर्ट किया गया था, और गोवा पुलिस की एक टीम ने दोनों को एयरपोर्ट पर गिरफ्तार किया था. इससे पहले गोवा पुलिस ने आरोपी लूथरा भाइयों को मेडिकल जांच के लिए भेजा.

नॉर्थ गोवा के नाइटक्लब में हुए अग्निकांड में आरोपी लूथरा भाइयों को थाईलैंड में हिरासत में लिए जाने के बाद मंगलवार को दिल्ली लाया गया था. एयरपोर्ट पर आग से तबाह हुए 'बर्च बाय रोमियो लेन' नाइटक्लब के मालिक सौरभ और गौरव लूथरा चेहरे पर मास्क लगाकर दिखाई दिए. गोवा पुलिस ने आरोपियों की फोटो जारी की.

दिल्ली पहुंचते ही गोवा पुलिस ने दोनों भाइयों को हिरासत में ले लिया. इससे पहले भारतीय कानून प्रवर्तन एजेंसियों के अनुरोध पर थाई अधिकारियों ने लूथरा भाइयों को हिरासत में लिया था.

गोवा हादसे में पुलिस आबकारी विभाग के अधिकारियों के बयान भी दर्ज कर रही है. सूत्रों ने बताया कि स्थानीय निकाय से जुड़े व्यक्तियों के बयान भी जांचे जा रहे हैं. जांचकर्ताओं का कहना है कि जांच के दौरान कई महत्वपूर्ण और ठोस जानकारियां सामने आई हैं.

उन्होंने बताया कि घटना की जांच के लिए गठित मजिस्ट्रेट जांच समिति ने संपत्ति के मूल मालिक प्रदीप घड़ी अमोणकर से भी पूछताछ की है.

सूत्रों के अनुसार, समिति ने जांच में शामिल होने के लिए 100 से अधिक लोगों को बुलाया है और अब तक कम से कम 20 व्यक्तियों के बयान दर्ज किए जा चुके हैं. 11 दिसंबर को दिल्ली की एक अदालत ने लूथरा भाइयों की ओर से दायर अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया था.

सुनवाई के दौरान, गोवा पुलिस के वकील अभिनव मुखर्जी ने तर्क दिया था कि दोनों आरोपियों ने कारोबार में अपनी न्यूनतम भागीदारी का झूठा दावा किया था और कहा था कि उनकी विदेश यात्रा पहले से तय थी. पुलिस ने इन दावों का खंडन करने के लिए अदालत के सामने कई दस्तावेज पेश किए, जिसमें सौरभ लूथरा द्वारा दायर एफएसएसएआई और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का आवेदन और जीएसटी रिकॉर्ड शामिल थे, जिसमें दोनों भाइयों और अजय गुप्ता को कारोबार में पार्टनर के रूप में सूचीबद्ध किया गया था.
 

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