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This Article is From Oct 21, 2021

गौरी लंकेश हत्‍याकांड में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, आरोपी मोहन नायक पर KCOC के तहत चलेगा केस

सुप्रीम कोर्ट ने इस संबंध में कविता लंकेश और राज्य सरकार की याचिका मंजूर कर ली है. इसके साथ ही कर्नाटक हाईकोर्ट  का फैसला रद्द कर दिया गया है.

गौरी लंकेश हत्‍याकांड में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, आरोपी मोहन नायक पर KCOC के तहत चलेगा केस
पत्रकार गौरी लंकेश की 2017 में बेंगलुरु में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. (फाइल फोटो)
नई दिल्‍ली:

Gauri Lankesh murder case: गौरी लंकेश हत्याकांड मामले में सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court)का बड़ा फैसला सामने आया है. इस हत्याकांड के आरोपी पर KCOCA के तहत मामला चलेगा. सुप्रीम कोर्ट ने इस संबंध में कविता लंकेश और राज्य सरकार की याचिका मंजूर कर ली है. इसके साथ ही कर्नाटक हाईकोर्ट  का फैसला रद्द कर दिया गया है. HC ने आरोपी मोहन नायक के खिलाफ KCOCA के आरोप हटा दिए थे. सितंबर में सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा था. सुप्रीम कोर्ट को तय करना था  कि आरोपी मोहन नायक के खिलाफ KCOCA के तहत मुकदमा चलेगा या नहीं. 

गौरी (Gauri Lankesh) की बहन और फिल्म निर्माता कविता लंकेश द्वारा दायर याचिका पर कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा था.आरोपी मोहन नायक के खिलाफ कर्नाटक संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम ( KCOCA ) के तहत आरोपों को खारिज करने के फैसले को चुनौती दी गई थी.जस्टिस ए एम खानविलकर और जस्टिस दिनेश माहेश्वरी की पीठ ने पक्षकारों को तीन दिनों में लिखित दलीलें दाखिल करने को भी कहा था.पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने  गौरी लंकेश की बहन कविता लंकेश की याचिका पर नोटिस जारी कर सभी पक्षों से जवाब मांगा था. कविता ने कर्नाटक HC के एक फैसले को चुनौती दी थी. 

गौरतलब है कि गौरी लंकेश की  2017 में बेंगलुरु में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. कविता लंकेश की ओर से पेश वकीलों ने अदालत को बताया कि मामले में आरोपी नंबर 6 मोहन नायक जमानत लेने के लिए इस फैसले पर भरोसा कर रहा हैण्‍  इस पर बेंच ने कहा कि जमानत अर्जी पर फैसले से प्रभावित नहीं होना चाहिए.

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Gauri Lankesh Murder Case, Supreme Court, Karnataka High Court
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