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This Article is From Sep 21, 2021

पत्रकार गौरी लंकेश हत्याकांड : हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर SC में फैसला सुरक्षित

जस्टिस ए एम खानविलकर और जस्टिस दिनेश माहेश्वरी की पीठ ने पक्षकारों को तीन दिनों में लिखित दलीलें दाखिल करने को भी कहा है. पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने गौरी लंकेश की बहन कविता लंकेश की याचिका पर नोटिस जारी कर सभी पक्षों से जवाब मांगा था.

पत्रकार गौरी लंकेश हत्याकांड : हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर SC में फैसला सुरक्षित
पत्रकार गौरी लंकेश की 2017 में बेंगलुरु में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. (फाइल फोटो)
नई दिल्ली:

पत्रकार गौरी लंकेश की हत्या के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया है. अब मामले में सुप्रीम कोर्ट तय करेगा कि आरोपी मोहन नायक के खिलाफ केसीओसीए (KCOCA) के तहत मुकदमा चलेगा या नहीं. अदालत ने गौरी लंकेश की बहन और फिल्म निर्माता कविता लंकेश द्वारा दायर याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा है. आरोपी मोहन नायक के खिलाफ कर्नाटक संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम (केसीओसीए) के तहत आरोपों को खारिज करने के फैसले को चुनौती दी गई है.

सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस ए एम खानविलकर और जस्टिस दिनेश माहेश्वरी की पीठ ने पक्षकारों को तीन दिनों में लिखित दलीलें दाखिल करने को भी कहा है. पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने गौरी लंकेश की बहन कविता लंकेश की याचिका पर नोटिस जारी कर सभी पक्षों से जवाब मांगा था. जिसके बाद मंगलवार को मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया है. कविता ने कर्नाटक हाईकोर्ट के एक फैसले को चुनौती दी है. हाईकोर्ट ने पत्रकार गौरी लंकेश हत्या मामले में आरोपी मोहन नायक के खिलाफ कर्नाटक संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम (केसीओसीए) के तहत आरोपों को खारिज कर दिया था.

बता दें कि, गौरी लंकेश की 2017 में बेंगलुरु में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. कविता लंकेश की ओर से पेश वकीलों ने अदालत को बताया कि मामले में आरोपी नंबर 6 मोहन नायक जमानत लेने के लिए इस फैसले पर भरोसा कर रहा है. इस पर बेंच ने कहा कि जमानत अर्जी पर फैसले से प्रभावित नहीं होना चाहिए.

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