कर्नाटक के हुबली के ईदगाह ग्राउंड पर बुधवार से गणेशोत्सव हो सकेगा. देर रात की सुनवाई में कर्नाटक हाईकोर्ट ये आदेश दिया है. कर्नाटक उच्च न्यायालय ने प्रदेश के हुबली में ईदगाह मैदान में गणेश चतुर्थी अनुष्ठान की अनुमति देने वाले सरकारी आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर रात 10 बजे सुनवाई की. सुनवाई न्यायमूर्ति अशोक एस किनागी के कक्ष में हुई.
इससे पहले मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने 400 किमी से अधिक दूर चामराजपेट में ईदगाह भूमि के संबंध में यथास्थिति का आदेश देते हुए कहा था कि उच्च न्यायालय 2.5 एकड़ जमीन के स्वामित्व पर फैसला करेगा.
वहीं बेंगलुरू के ईदगाह मैदान में गणेशोत्सव समारोह नहीं होगा. सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में यथास्थिति बरकरार रखने के निर्देश दिए हैं. करीब दो घंटे की सुनवाई के बाद तीन जजों का यह फैसला आया.
जस्टिस इंदिरा बनर्जी ने सुनवाई के दौरान कहा "भगवान गणेश से हमें कुछ माफ़ी दिलाइए." सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यथास्थिति बरकरार रखने का आदेश दोनों पक्षों पर लागू होगा. इससे पहले ईदगाह मैदान में गणेशोत्सव मनाने के मुद्दे पर तीन जजों की बेंच ने सुनवाई शुरू की.
वक्फ बोर्ड की ओर से बहस करते हुए कपिल सिब्बल ने कहा कि 200 साल से ये संपत्ति हमारे पास है और किसी दूसरे समुदाय ने यहां कभी कोई धार्मिक समारोह नहीं किया. सिब्बल ने कहा,”सुप्रीम कोर्ट हमारे हक में फैसला सुना चुका है और पहले कभी किसी ने इसे चुनौती नहीं दी और अब 2022 में कहा जा रहा है कि ये विवादित है.
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