
जस्टिस सीएस कर्णन की फाइल फोटो.
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दिल्ली हाईकोर्ट ने पूर्व जस्टिस कर्णन की याचिका खारिज की
खंडपीठ ने कर्णन की ओर से दिए गए तर्क को खारिज कर दिया
अदालत ने कहा कि कर्णन को अपनी रक्षा का पूरा मौका दिया गया था
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कर्णन ने उच्च न्यायालय से यह घोषणा करने की मांग की थी कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 9 मई को उन्हें दिए गया सजा का आदेश और इसके तहत आगे की कार्यवाही 'असंवैधानिक और शून्य' है क्योंकि प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का कथित तौर पर पालन नहीं किया गया था. खंडपीठ ने कर्णन की ओर से दिए गए तर्क को खारिज कर दिया कि उन्हें छह महीने की जेल की सजा देने में प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन नहीं किया गया. अदालत ने कहा कि यह नोट किया गया है कि याचिकाकर्ता (कर्णन को) को अदालत में अपनी रक्षा करने का पर्याप्त मौका दिया गया था, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया था.