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EVM बैलेट पेपर पर प्रत्याशियों की रंगीन तस्वीर, बिहार चुनाव से पहले ECI की नई गाइडलाइन जारी

चुनावी प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी बनाने के मकसद से चुनाव आयोग ने एक बड़ा बदलाव किया है. इस बदलाव के तहत अब EVM बैलेट पेपर पर प्रत्याशियों की रंगीन तस्वीरें छपी होंगी.

EVM बैलेट पेपर पर प्रत्याशियों की रंगीन तस्वीर, बिहार चुनाव से पहले ECI की नई गाइडलाइन जारी

ECI New Guideline Regarding EVM:  बिहार विधानसभा चुनाव से पहले निर्वाचन आयोग ने एक नई गाइडलाइन जारी की है. नई गाइडलाइन की शुरुआत बिहार के विधानसभा चुनाव से ही होगी. इस बदलाव के बारे में चुनाव आयोग ने बताया कि ECI ने मतदाताओं की सुविधा और चुनाव प्रक्रिया को और पारदर्शी बनाने के लिए ईवीएम (EVM) बैलेट पेपर से जुड़े नियमों में अहम बदलाव किए हैं. यह संशोधन कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स, 1961 के नियम 49बी के तहत किया गया है.

चुनाव आयोग की नई गाइडलाइन की बड़ी बातें
 

  • नए दिशा-निर्देशों के अनुसार अब पहली बार EVM बैलेट पेपर पर प्रत्याशियों की रंगीन तस्वीरें छपी होंगी. साथ ही, तस्वीर में प्रत्याशी का चेहरा फोटो के तीन-चौथाई हिस्से में दिखेगा, ताकि मतदाता आसानी से पहचान कर सकें.
  • इसके अलावा, प्रत्याशियों और NOTA के सीरियल नंबर अंकों में, बड़े और बोल्ड फॉन्ट में लिखे जाएंगे. सभी प्रत्याशियों और NOTA के नाम एक ही तरह के फॉन्ट और एक ही साइज में छापे जाएंगे, ताकि किसी तरह की असमानता न हो.
  • चुनाव आयोग ने बैलेट पेपर की गुणवत्ता पर भी ध्यान दिया है. अब ये 70 जीएसएम पेपर पर छपेंगे. विधानसभा चुनावों के लिए गुलाबी रंग के कागज़ का इस्तेमाल किया जाएगा.
नई गाइडलाइन के अनुसार चुनाव आयोग द्वारा जारी किया गया बैलेट पेपर.

नई गाइडलाइन के अनुसार चुनाव आयोग द्वारा जारी किया गया बैलेट पेपर.

गौरतलब है कि आयोग ने पिछले छह महीनों में चुनावी प्रक्रिया को सरल और पारदर्शी बनाने के लिए 28 नए कदम उठाए है. इसी क्रम में यह नया कदम उठाया गया है. संशोधित ईवीएम बैलेट पेपर का इस्तेमाल आगामी चुनावों से शुरू होगा, जिसकी शुरुआत बिहार से की जाएगी.

मालूम हो कि बिहार चुनाव से पहले निर्वाचन आयोग द्वारा शुरू किए गए वोटर लिस्ट के गहन पुनरीक्षण कार्य (SIR) को लेकर बड़ा बवाल मचा है. चुनाव आयोग ने एसआईआर की प्रक्रिया जरूरी बताया है. लेकिन विपक्ष इसे वोटबंदी की साजिश बता रहा है. यह मामला सुप्रीम कोर्ट में भी पहुंच चुका है. जिस पर बीते दिनों सुप्रीम कोर्ट ने नए निर्देश जारी किए.  

यह भी पढ़ें - बिहार में SIR पर जो भी फैसला होगा, वो पूरे देश में लागू होगा: सुप्रीम कोर्ट

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