विज्ञापन
This Article is From Mar 05, 2022

दिल्ली दंगों के मामले में आप के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन की जमानत याचिका कोर्ट ने ठुकराई

Delhi Court ने जमानत अर्जी खारिज करते हुए कहा कि आरोपी को राहत देने के लिए पर्याप्त आधार नहीं है. अदालत ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के विशेष लोक अभियोजककी दलीलों को स्वीकार किया कि आरोपी के खिलाफ रिकॉर्ड पर पर्याप्त सामग्री है

दिल्ली दंगों के मामले में आप के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन की जमानत याचिका कोर्ट ने ठुकराई
Tahir Hussain को दिल्ली दंगा मामले में मुख्य आरोपी बताया गया है
नई दिल्ली:

दिल्ली की एक अदालत ने फरवरी 2020 में उत्तर पूर्वी दिल्ली में हुए दंगों से संबंधित मनी लांड्रिंग के मामले में आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन (Tahir Hussain) की जमानत अर्जी शनिवार को खारिज कर दी. अतिरिक्त सेशन जज ने जमानत अर्जी खारिज करते हुए कहा कि आरोपी को राहत देने के लिए पर्याप्त आधार नहीं है. अदालत ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के विशेष लोक अभियोजककी दलीलों को स्वीकार किया कि आरोपी के खिलाफ रिकॉर्ड पर पर्याप्त सामग्री है और उनके खिलाफ धनशोधन का मामला बनता है. अभियोजक ने यह भी दलील दी कि आरोपी के दंगों के लिए फंडिंग में शामिल होने के संबंध में पर्याप्त सबूत और गवाह हैं. आरोपी ने अन्य आरोपियों को दंगा करने और हथियार खरीदने के लिए पैसे दिए. बचाव पक्ष के वकील ने जमानत अर्जी में दावा किया था कि उनके मुवक्किल के खिलाफ धनशोधन का कोई मामला नहीं
बनता है.

आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन के खिलाफ ED ने चार्जशीट पेश की

उन्होंने दलील दी कि ईडी के मामले का आधार फर्जी चालान पर 1.5 करोड़ रुपये का कथित लेनदेन था. उन्होंने दलील दी थी कि उनके मुवक्किल के खिलाफ फर्जी चालान के जरिए लेनदेन के लिए केवल जीएसटी का मामला बनता है. ईडी ने दिल्ली पुलिस द्वारा दर्ज एक मामले के आधार पर हुसैन और अन्य के खिलाफ धनशोधन रोकथाम अधिनियम के तहत शिकायत दर्ज की थी. ताहिर हुसैन फरवरी 2020 में हुए दंगों से जुड़े मामले में मुख्य आरोपियों में से एक है.

(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
AAP Councilor Tahir Hussain, Delhi Riots, Enforcement Directorate (ED)
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com