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शरजील इमाम को मिली 10 दिन की अंतरिम जमानत, लेकिन साथ में लगाई हैं कई शर्तें भी, जानिए

शरजील इमाम को अंतरिम जमानत तो मिल गई है, लेकिन कोर्ट ने उनपर कई पाबंदियां भी लगाई हैं. जिसके अनुसार इमाम को अपने मित्रों, रिश्तेदारों या परिवार के सदस्यों के अलावा किसी से भी नहीं मिलने और याचिका में उल्लिखित स्थानों के अलावा किसी अन्य स्थान पर नहीं जाने के लिए कहा गया है.

शरजील इमाम को मिली 10 दिन की अंतरिम जमानत, लेकिन साथ में लगाई हैं कई शर्तें भी, जानिए
दिल्ली दंगा 2020 के आरोपी शरजील इमाम.
  • दिल्ली की अदालत ने शरजील इमाम को परिवारिक समारोह में शामिल होने के लिए 10 दिन की अंतरिम जमानत दी है.
  • शरजील इमाम को पांच लाख रुपये के निजी मुचलके और दो जमानतदार पेश करने की शर्तें भी अदालत ने लगाई हैं.
  • कोर्ट ने इमाम को सोशल मीडिया उपयोग से रोकते हुए, किसी गवाह या अन्य व्यक्ति से संपर्क न करने को कहा है.
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नई दिल्ली:


दिल्ली की एक अदालत ने सोमवार को 2020 के दिल्ली दंगों के मामले में आरोपी शरजील इमाम को पारिवारिक समारोह में शामिल होने के लिए कई शर्तों के साथ 10 दिन की अंतरिम जमानत दे दी. अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश समीर बाजपेयी इमाम की ओर से दायर अंतरिम जमानत याचिका पर सुनवाई कर रहे थे, जिसमें दंगों के आरोपी ने इस महीने अपने भाई के विवाह समारोह में शामिल होने और ईद के त्योहार के दौरान परिवार के साथ समय बिताने के लिए छह सप्ताह की राहत मांगी थी. न्यायालय ने इमाम को 50,000 रुपये का निजी मुचलका और इतनी ही राशि के दो जमानतदार पेश करने का भी निर्देश दिया.

25 मार्च को भाई की शादी में शामिल होंगे शरजील इमाम

न्यायाधीश ने अपने फैसले में कहा, ‘‘वकील द्वारा बताए गए और अभियोजन पक्ष द्वारा सत्यापित तथ्यों पर विचार करते हुए, न्यायालय आवेदक (इमाम) को वांछित राहत प्रदान करना उचित समझता है.'' इमाम ने 25 मार्च को निर्धारित अपने भाई की शादी में शामिल होने के लिए अंतरिम जमानत मांगी थी.

सोशल मीडिया यूज नहीं कर सकेंगे शरजील इमाम

शरजील इमाम को अंतरिम जमानत तो मिल गई है, लेकिन कोर्ट ने उनपर कई पाबंदियां भी लगाई हैं. जिसके अनुसार इमाम को अपने मित्रों, रिश्तेदारों या परिवार के सदस्यों के अलावा किसी से भी नहीं मिलने और याचिका में उल्लिखित स्थानों के अलावा किसी अन्य स्थान पर नहीं जाने के लिए कहा गया है. इसके अलावा उसे सोशल मीडिया का उपयोग करने से भी प्रतिबंधित किया गया है.

किसी भी गवाह या अन्य किसी व्यक्ति से नहीं मिल सकेंगे शरजील

अन्य शर्तों के साथ-साथ, न्यायाधीश ने इमाम को मामले से जुड़े किसी भी गवाह या व्यक्ति से किसी भी तरह का संपर्क नहीं करने का निर्देश दिया . इसके अलावा अदालत ने शरजील को मामले के जांच अधिकारी को मोबाइल नंबर भी देने का निर्देश दिया. अंतरिम राहत की अवधि पूरी होने के बाद, शरजील को 30 मार्च की शाम को जेल अधिकारियों के समक्ष आत्मसमर्पण करना होगा.

शरजील ने 6 सप्ताह की मांगी थी अतंरिम जमानत

इमाम ने शादी में शामिल होने के लिए 15 मार्च से 26 अप्रैल तक छह सप्ताह की अंतरिम जमानत मांगी थी; हालांकि, अदालत ने केवल 10 दिनों की अवधि की जमानत मंजूर की. इमाम उत्तर-पूर्वी दिल्ली में फरवरी 2020 में हुए दंगों से संबंधित मामले में आरोपी है, जिसमें 53 लोग मारे गए थे और 700 से अधिक घायल हुए थे.

सीएए और एनआरसी के विरोध में दिल्ली में हुए दंगे के आरोपी हैं शरजील

यह हिंसा नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) और राष्ट्रीय नागरिक पंजी (एनआरसी) के खिलाफ व्यापक विरोध प्रदर्शनों के दौरान भड़की थी. पुलिस के अनुसार, उसने कथित तौर पर जेएनयू के मुस्लिम छात्रों का व्हाट्सएप ग्रुप बनाया और संचालित किया, जो लामबंदी और विरोध स्थलों 
की पहचान के लिए एक समन्वय तंत्र के रूप में कार्य करता था.

पुलिस ने शरजील पर गुप्त बैठकों में हिस्सा लेने के लगाया है आरोप

पुलिस ने इमाम पर जंगपुरा में आयोजित उन गुप्त बैठकों में भाग लेने का आरोप लगाया है, जहां चक्का जाम और विरोध प्रदर्शनों को और तेज़ करने की रणनीति पर चर्चा हुई थी. पुलिस के अनुसार, इमाम की भूमिका केवल दिल्ली तक ही सीमित नहीं थी, बल्कि उसने अलीगढ़ और अन्य स्थानों की यात्रा करके एक जनसंचालक और विचारक के रूप में भी काम किया.

पुलिस ने इमाम पर शाहीन बाग विरोध स्थल के निर्माण और उसे कायम रखने में निर्णायक भूमिका निभाने का भी आरोप लगाया, जो एक प्रमुख सड़क पर चौबीसों घंटे चलने वाले लंबे विरोध प्रदर्शन में बदल गया. पुलिस ने आरोप लगाया कि इमाम की भूमिका आधारभूत और प्रारंभिक थी, और एक बार योजना शुरू हो जाने के बाद साजिश के लिए हिंसा स्थल पर शारीरिक उपस्थिति अनिवार्य नहीं होती.

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