विज्ञापन
This Article is From Jun 21, 2024

तिहाड़ से आज तुरंत नहीं छूटेंगे केजरीवाल, दिल्ली हाईकोर्ट ने ED याचिका पर सुनवाई पूरी होने तक जमानत पर लगाई रोक

ईडी का प्रतिनिधित्व कर रहे एएसजी एसवी राजू ने दिल्ली हाई कोर्ट को बताया कि केजरीवाल की जमानत वाली ट्रायल कोर्ट के आदेश की कॉपी उनको अब तक मिली नहीं है. उन्होंने ये भी कहा कि ईडी को जमानत याचिका का विरोध करने का पूरा मौका नहीं दिया गया.

तिहाड़ से आज तुरंत नहीं छूटेंगे केजरीवाल, दिल्ली हाईकोर्ट ने ED याचिका पर सुनवाई पूरी होने तक जमानत पर लगाई रोक
सुनवाई पूरी होने तक अरविंद केजरीवाल की जमानत पर रोक.

दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल आज तुरंत जेल से बाहर नहीं आ सकेंगे. ईडी के दखल के बाद दिल्ली हाई कोर्ट ने मामले पर सुनवाई पूरी होने तक उनकी जमानत (Arvind Kejriwal Bail) पर रोक लगा दी है. राउज एवेन्यू कोर्ट ने गुरुवार को 1 लाख के निजी मुचलके पर केजरीवाल को नियमित जमानत दी थी. आज वह जेल से बाहर आने वाले थे. लेकिन उनके बाहर आने से पहले ही ईडी दिल्ली हाई कोर्ट पहुंच गई. ईडी ने उनकी जमानत का विरोध करते हुए कहा कि ट्रायल कोर्ट के आदेश की कॉपी उनको अब तक मिली नहीं है. 

ये भी पढे़ं-जेल से बेल तक केजरीवालः 2021 से अब तक क्या-क्या हुआ, जानें इस केस से जुड़ी टाइमलाइन

केजरीवाल की बेल का ED कर रही विरोध

दरअसल प्रवर्तन निदेशालय नहीं चाहता कि केजरीवाल को जमानत मिले. उसने गुरुवार को जमानत मिलते समय भी इसका विरोध करते हुए अदालत से 40 घंटे का समय मांगा था, हालांकि उसकी इस दलील को खारिज कर दिया गया था. जिसके बाद ईडी ने हाईकोर्ट जाने की बात कही थी. आज हाई कोर्ट में ईडी का प्रतिनिधित्व कर रहे एएसजी एसवी राजू ने बताया कि ट्रायल कोर्ट के आदेश की कॉपी उनको अब तक मिली नहीं है. उन्होंने ये भी कहा कि ईडी को जमानत याचिका का विरोध करने का पूरा मौका नहीं दिया गया. इसके साथ ही उन्होंने अपील की कि ट्रायल कोर्ट के आदेश पर रोक लगाई जाए और मामले की जल्द से जल्द सुनवाई की जाए.

Latest and Breaking News on NDTV

सुनवाई पूरी होने तक केजरीवाल जेल से बाहर नहीं आएंगे

उनकी इस मांग के बाद हाई कोर्ट ने कहा कि मामले पर सुनवाई पूरी होने तक ट्रायल कोर्ट का आदेश लागू नहीं होगा. इसका मतलब साफ है कि जब तक मामले पर सुनवाई पूरी नहीं हो जाती केजरीवाल जेल से बाहर नहीं आ सकेंगे. दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने केजरीवाल को शर्तों के साथ नियमित जमानत दी थी. अदालत ने कहा कि जरूरत पड़ने पर उनको जांच में पूरा सहयोग करना होगा. नो तो वह जांच में कोई बाधा डालेंगे और न ही गवाहों को प्रभावित करेंगे. हालांकि ईडी उनको जमानत दिए जाने से बिल्कुल भी खुश नहीं थी. दरअसल ईडी का कहना है कि उनके पास शराब नीति मामले में केजरीवाल के रिश्वत मांगने के सबूत हैं. 

Latest and Breaking News on NDTV

Photo Credit: ANI

बता दें कि दिल्ली के सीएम केजरीवाल को जब जमानत मिली तो मानो आम आदमी पार्टी जश्न में डूब गई. उन्होंने न सिर्फ पटाखे फोड़े बल्कि अदालत के फैसले को सत्य की जीत कहा. लेकिन अब केजरीवाल के तुरंत जेल से बाहर न आ पाने से उनके समर्थकों और कार्यकर्ताओं को झटका जरूर लगा होगा. 

केजरीवाल की जमानत में ED का रोड़ा

दिल्ली शराब नीति मामले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में सीएम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी 21 मार्च को ईडी ने की थी. ईडी ने मामले में पूछताछ के लिए उनको 9 बार समन भेजे थे, लेकिन उन्होंने एक भी समन का जवाब नहीं दिया. जिसके बाद उनको गिरफ्तार कर लिया गया था. लेकिन लोकसभा चुनाव के बीच में उनको अंतरिम जमानत मिल गई थी. चुनाव खत्म होते ही 2 जून को उन्हें कोर्ट में फिर से सरेंडर करके जेल वापस जाना पड़ा था. लेकिन अब उनको अदालत ने नियनित जमानत दी है. 

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com