दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) ने स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन (Health Minister Satyendar Jain) की हिरासत में ट्रायल कोर्ट की पूछताछ के दौरान वकील की मौजूदगी की शर्त हटा दी है. ईडी (ED) की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने ये फैसला सुनाया है. कोर्ट ने निचली अदालत की शर्त पर रोक लगा दी है.
हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि चूंकि जैन के खिलाफ न तो कोई FIR है और न ही कोई शिकायत, इसलिए वह बयानों के दौरान अधिकार के तौर पर अपने वकीलों की उपस्थिति का दावा नहीं कर सकते.
हाईकोर्ट ने कहा कि अदालत हमेशा बयान दर्ज करते समय देखने की इजाजत दे सकती है, लेकिन उनको सुनने की नहीं. हालांकि वर्तमान मामले में कोई आशंका नहीं है, इसलिए इस मामले में बयान दर्ज करने को देखने के निर्देश नहीं दिए जाने चाहिए थे.
शुक्रवार को ED की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा था. निचली अदालत की पूछताछ के दौरान जैन के वकील की मौजूदगी की शर्त को चुनौती पर फैसला सुरक्षित रखा था. दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रखा गया था.
सत्येंद्र जैन से पूछताछ के दौरान वकील की मौजूदगी की अनुमति के खिलाफ हाईकोर्ट पहुंचा ईडी
सुनवाई के दौरान ED के वकील ने दिल्ली हाईकोर्ट को बताया कि दिल्ली के मंत्री सत्येंद्र जैन से हवाला के जरिए मनी लॉड्रिंग के मामले में पूछताछ के दौरान वकील के साथ रहने का कोई तुक नहीं है. वो इस केस में गिरफ्तार हैं, लेकिन तर्क दिया गया कि जैन मामले में आरोपी नहीं हैं, इसलिए उनको वो अधिकार नहीं मिलेंगे जो आरोपी व्यक्तियों को उपलब्ध हैं. ऐसे में वो आरोपियों को मिलने वाली सुविधा पर दावा कैसे कर सकते हैं, ये उचित नहीं है.
इस पर सत्येंद्र जैन की पैरवी कर रहे वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि अगर जैन सिर्फ आरोपी नहीं हैं तो उनको हिरासत में क्यों लिया गया है? प्रवर्तन निदेशालय ने कोर्ट में आरोपी के तौर पर उनका नाम लिया और पुलिस कस्टडी ली है, तो फिर अब वो आरोपी के रूप में उनको पूछताछ के दौरान वकील की मौजूदगी की सुविधाएं क्यों नहीं दे रहा?
सिंघवी ने कहा कि यह कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग है, उन्हें कानून का पालन करना चाहिए. इसे जुर्माने के साथ खारिज किया जाना चाहिए
दरअसल ED की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट जल्द सुनवाई को तैयार हो गया था. ED ने दिल्ली HC में याचिका दाखिल कर कहा था कि जैन की हिरासत में पूछताछ के दौरान वकील की मौजूदगी से जैन की ED हिरासत का कोई मतलब नहीं रह जायेगा.
बता दें कि दिल्ली की राउज़ एवेन्यू कोर्ट ने मनी लांड्रिंग मामले में सत्येंद्र जैन को 9 जून तक ED की हिरासत में भेजा है. कोर्ट ने जैन के वकील के आग्रह पर वकील को हिरासत में पूछताछ के दौरान मौजूद रहने की इजाज़त दी थी और कहा था कि वो दूरी से पूछताछ की प्रक्रिया को देख सकते हैं, लेकिन सुन नहीं सकते हैं.
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