
आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल को दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट से बड़ा झटका लगा है. कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को उनके और आप पार्टी के अन्य नेताओं के खिलाफ बड़े होर्डिंग लगाने के लिए सार्वजनिक धन के कथित दुरुपयोग के मामले में एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दिया है.
दिल्ली कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल और पार्टी के अन्य नेताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की याचिका स्वीकार की.
कोर्ट ने पुलिस को इस आदेश के साथ 18 मार्च तक अनुपालन रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया.
दिल्ली कोर्ट ने पुलिस को दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल और अन्य के खिलाफ सार्वजनिक संपत्ति को कथित रूप से नुकसान पहुंचाने के मामले में ये एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है.
यह मामला 2019 में दर्ज की गई एक शिकायत से संबंधित है, जिसमें दावा किया गया था कि केजरीवाल ने पूर्व आप विधायक गुलाब सिंह और द्वारका पार्षद नितिका शर्मा के साथ मिलकर पूरे इलाके में बड़े होर्डिंग लगाकर सार्वजनिक धन का दुरुपयोग किया.
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