विज्ञापन
This Article is From Jan 29, 2016

भारत-श्रीलंका टी-20 मामला : डीडीसीए को दिल्ली हाईकोर्ट से लगी कड़ी फटकार

भारत-श्रीलंका टी-20 मामला : डीडीसीए को दिल्ली हाईकोर्ट से लगी कड़ी फटकार
प्रतीकात्मक फोटो
नई दिल्ली: दिल्ली के फिरोजशाह कोटला मैदान पर भारत और श्रीलंका के बीच 12 फरवरी को होनेवाले टी-20 क्रिकेट मैच होने के मामले में डीडीसीए को दिल्ली हाईकोर्ट से कड़ी फटकार लगी है। दिल्ली हाईकोर्ट ने डीडीसीए पर सवाल उठाते हुए डीडीसीए की अर्जी पर आदेश देने से इंकार कर दिया।

दरअसल, डीडीसीए ने अर्जी दी थी कि उसे एमसीडी से मैच कराने के लिए प्रोविजनल क्लियरेंस दिया जाए, लेकिन कोर्ट ने उसपर कोई भी आदेश देने से मना कर दिया। हाईकोर्ट ने डीडीसीए से कहा कि हर मैच से पहले आपकी ये आदत बनती जा रही है कि इस तरह आप प्रोविजनल सर्टिफिकेट के लिए अदालत में अर्जी लगाते हैं।

हाईकोर्ट ने कहा कि आप जरूरी औपचारिकताएं पूरी करिए और फिर एमसीडी से कंप्लीशन सर्टिफिकेट लीजिए। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि पिछले मैच से पहले आपने शर्तें पूरी करने का वादा किया था, लेकिन इस बार भी मैच से पहले आपने शर्तों को पूरा नहीं किया।

सुनवाई के दौरान डीडीसीए ने कहा कि प्रोविजनल सर्टिफिकेट न मिलने से आगे के मैचों की मेजबानी मिलने में भी बहुत दिक्कत होगी। हालांकि, हाईकोर्ट के रुख के बाद डीडीसीए ने अपनी अर्जी वापस ले ली।

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
भारत-श्रीलंका, टी-20, डीडीसीए, दिल्ली हाईकोर्ट, कड़ी फटकार, India-Sri Lanka, T20, DDCA, The Delhi High Court, Stern Reprimand
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com