विदेश जाने वालों के लिए बूस्‍टर डोज़ में 9 माह के अंतराल वाले नियम में दी गई रियायत : सरकार

टीकाकरण को लेकर राष्‍ट्रीय तकनीकी सलाहकार समूह (NTAGI) ने भी विदेश यात्रा करने वाले भारतीयों के लिए गंतव्‍य देश की जरूरत के अनुसार दूसरी डोज और बूस्‍टर डोज के बीच नौ माह के अंतराल को कम कर देने की जरूरत बताई थी.

विदेश जाने वालों के लिए बूस्‍टर डोज़ में 9 माह के अंतराल वाले नियम में दी गई रियायत : सरकार

विदेश जाने वाले भारतीय नागरिकअब गंतव्‍य देश के दिशानिर्देशों के तहत ऐहतियाती डोज ले सकते हैं

नई दिल्‍ली :

कोविड-19 के बूस्‍टर डोज को लेकर सरकार ने अहम निर्देश जारी किए हैं.सरकार की ओर से कहा गया है कि विदेश जाने वाले भारतीय जरूरत पड़ने पर गंतव्‍य देश (Destination nation) के दिशानिर्देशों के तहत कोविड-19 के खिलाफ बूस्‍टर डोज ले सकते हैं. विदेश जाने वाले यात्रियों के लिए ऐहतियाती खुराक संबंधी मानदंडों में ढील देने का केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय का फैसला टीकाकरण पर राष्ट्रीय तकनीकी सलाहकार समूह (एनटीएजीआई) की सिफारिशों पर आधारित है.केंद्रीय स्‍वास्‍थ्‍य मंत्री मनसुख मंडाविया (Mansukh Mandaviya) ने Koo पर पोस्‍ट किया, "विदेश जाने वाले भारतीय नागरिक और स्‍टूडेंट अब गंतव्‍य देश के दिशानिर्देशों के तहत ऐहतियाती डोज (Precaution dose)ले सकते हैं. यह नई सुविधा जल्‍द ही CoWIN पोर्टल पर उपलब्‍ध होगी. "

गौरतलब है कि टीकाकरण को लेकर राष्‍ट्रीय तकनीकी सलाहकार समूह (NTAGI) ने भी विदेश यात्रा करने वाले भारतीयों के लिए गंतव्‍य देश की जरूरत के अनुसार दूसरी डोज और बूस्‍टर डोज के बीच नौ माह के अंतराल को कम कर देने की जरूरत बताई थी, हालांकि NTAGI की ओर से सभी के लिए नौ माह के अंतराल को घटाकर छह माह करने की कोई सिफारिश नहीं की गई थी. अब तक 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोग जिन्‍होंने दूसरी डोज के बाद नौ माह की अवधि पूरी कर ली है, बूस्‍टर डोज के पात्र हैं. सरकार ने इसे ऐहतियाती डोज (precaution dose)का भी नाम दिया है.

स्‍वास्‍थ्‍य मंत्रालय को नौकरी, एडमिशन, खेल और भारत के आधिकारिक प्रतिनिधिमंडलों के सदस्‍य के तौर पर बैठकों के लिए विदेश जाने वालों के बूस्‍टर डोज की मांग वाले कई आवेदन मिले थे.भारत में 10 अप्रैल को निजी टीकाकरण केंद्रों पर 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी पात्र लोगों के लिए कोविड टीकों की एहतियाती खुराक दिए जाने की शुरूआत हुई थी.

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