- दिल्ली की अदालत ने 2020 में पूर्वोत्तर दिल्ली के दंगों को भड़काने के आरोप में ताहिर हुसैन को दोषी ठहराया है
- ताहिर हुसैन को दंगा भड़काने की धाराओं के तहत दोषी माना गया और सजा सुनाने की तारीख निर्धारित की गई है
- इस मामले में कुल तेरह आरोपी थे, जिनमें से बारह को अदालत ने सभी आरोपों से बरी कर दिया है
दिल्ली की एक अदालत ने आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन को 2020 में हुए दंगों को भड़काने का दोषी करार दिया है. अदालत ने ताहिर हुसैन को तो दोषी माना है, लेकिन इस मामले में 12 अन्य लोगों को बरी कर दिया है. यह मामला पूर्वोत्तर दिल्ली के दयालपुर इलाके में दंगे भड़काने के आरोपों का है. अडिशनल सेशन जज प्रवीण सिंह को अदालत ने दंगा भड़काने की धारा सेक्शन 147 और उकसाने के लिए सेक्शन 109 के तहत दोषी बताया है. अब इस मामले में सजा तय करने के लिए अदालत ने सुनवाई की तारीख 16 नवंबर तय की है. फिलहाल इस मामले में विस्तृत फैसला आना बाकी है.
इस मामले में ताहिर हुसैन समेत कुल 13 आरोपी हैं. इन लोगों में मोहम्मद शादाब, शाह आलम, रियासत अली, गुलफाम, राशिद, मोहम्मद रिहा, मोहम्मद आबिद, अरशद कयूम, इरशाद अहमद, दीपक सिंह सैनी, नवनीत और महक सिंह शामिल हैं. इनमें से 12 लोगों को अदालत ने बरी किया है, जबकि ताहिर हुसैन को दोषी करार दिया है. इन सभी लोगों पर दंगे भड़काने, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने, आगजनी करने, आपराधिक साजिश रचने के आरोप थे. अदालत ने इनमें से 2 धाराओं में ताहिर हुसैन को दोषी माना है. इसके अलावा अन्य सभी लोगों को सारे मामलों में ही बरी किया है.
जुलाई में दिल्ली की अदालत ने आईबी अधिकारी अंकित शर्मा के कत्ल के मामले में दोषी ठहराया था. उनके अलावा 4 और लोगों को भी दोषी करार दिया था. दरअसल आईबी अधिकारी अंकित शर्मा दंगों के दौरान ही किसी काम से घर से बाहर निकले थे, लेकिन वापस ही नहीं लौट सके. उनकी रास्ते में ही दंगाइयों ने हत्या कर दी थी और उनका शव एक नाले से बरामद किया गया था. दंगे में नाम सामने आने के बाद ताहिर हुसैन को आम आदमी पार्टी ने निलंबित कर दिया था. बता दें कि फरवरी 2020 में पूर्वोत्तर दिल्ली में दंगे भड़क गए थे. इस दौरान भीषण हिंसा हुई थी और उसमें 53 लोग मारे गए थे. इसके अलावा बड़ी संख्या में लोग घायल हुए थे और उनकी संपत्ति को भी नुकसान पहुंचा था.
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