दिल्ली कांग्रेस नेता राजेश लिलोथिया ने रविदास मंदिर को गिराने के मामले में सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की. राजेश लिलोथिया ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दायर करके रविदास मंदिर को गैरकानूनी तरीके से गिराने के लिए डीडीए के अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू करने की मांग की है. याचिका में मांग की गई है कि पूजा का अधिकार संविधान के तहत मौलिक अधिकार है और ऐतिहासिक स्थल पर रविदास जी का मंदिर बनाने के साथ पवित्र सरोवर की भी पुनर्स्थापना होनी चाहिए.
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उन्होंने अपनी याचिका में कहा है कि रविदास मंदिर के लिए सिकंदर लोदी ने 1509 में भूमि दी थी और इस मंदिर-तालाब का ऐतिहासिक महत्त्व था. सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहीं पर भी मंदिर को गिराने का आदेश नहीं दिया था, इसके बावजूद डीडीए ने 10 अगस्त को मंदिर को गैरकानूनी तरीके से गिरा दिया.
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याचिका के अनुसार डीडीए ने रविदास मंदिर में स्थित मूर्तियों को गायब करके और तालाब को नष्ट करके देश के करोड़ों लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया है, लिलोथिया की याचिका पर अन्य मामलों के साथ 30 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट के सम्मुख सुनवाई होने की संभावना है.
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