
सुप्रीम कोर्ट
- आधार की अनिवार्यता पर पांच जजों के संविधान पीठ में सुनवाई
- 'डाटा संरक्षण के लिए कमेटी मार्च तक रिपोर्ट दाखिल करेगी'
- AG के के वेणुगोपाल ने ये जानकारी संविधान पीठ को दी
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दरअसल पिछली सुनवाई में आधार मामले में याचिकाकर्ता की ओर से पेश श्याम दीवान ने कहा था कि आधार नागरिक के निजता के अधिकार का हनन करता है. नौ जजों के निजता पर फैसले के बाद सरकार को आधार के लिए डेटा और सूचना मांगने का कोई अधिकार नहीं है. आधार के लिए डेटा इकट्ठा करने की प्रक्रिया सुरक्षित नहीं है. राज्यसभा में सरकार ने बताया है कि सितंबर तक 49 हजार ऑपरेटरों के लाइसेंस रद्द किए गए. ये फुल प्रूफ नहीं है.
VIDEO: आधार कार्ड नहीं तो रैन बसेरों में आसरा नहीं
वहीं, जस्टिस डीवाई चंद्रचूड ने कहा था कि जब बैंक या मोबाइल आपरेटर निजी सूचना मांगते हैं तो किसी को ऐतराज नहीं होता. लेकिन सरकार मांग रही है तो ऐतराज क्यों है. डेटा लीक का मामला समझा जा सकता है और सेफगार्ड की मांग की जा सकती है क्योंकि भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान (धोनी) का डेटा भी लीक हुआ था.
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