Sanjay Raut bail case: संजय राउत जमानत मामले में बॉम्बे हाई कोर्ट में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की अपील पर सुनवाई टल गई है. सुनवाई की अगली तारीख 25 नवंबर निर्धारित की गई है. गौरतलब है कि मनी लांड्रिंग मामले में शिवसेना नेता संजय राउत बुधवार को कोर्ट से जमानत मिलने के बाद जेल से बाहर आ गए हैं. ईडी की ओर से 1 अगस्त को गिरफ्तार किए गए संजय राउत को तीन महीने बाद जमानत मिली है. राउत को 2 लाख के मुचलके पर जमानत दी गई है. ED की तरफ से फैसले पर स्टे की मांग की गयी थी. लेकिन अदालत ने मांग को खारिज कर दिया था. ED ने कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील करने के लिए समय मांगा था जिसे अदालत ने स्वीकार नहीं किया. यही नहीं, अदालत ने एजेंसी को शिवसेना नेता की गिरफ्तारी को लेकर फटकार भी लगाई थी.
बुधवार को जेल से रिहा होने के बाद घर पहुंचने के बाद राउत का भव्य स्वागत किया गया था. वहां बकायदा मंच बनाया गया था और बैनर पर लिखा था सत्यमेव जयते.इस अवसर पर बड़ी संख्या में शिवसैनिक उपस्थित थे .संजय राउत ने इस अवसर पर कहा था, "100 दिन बाद भी सभी ने मुझे याद किया इसलिए मैं सभी का आभारी हूं. मुंबई ही नही पूरे महाराष्ट्र के शिवसैनिक खुश हैं. यही से मुझे गिरफ्तार कर ले जाया गया था. तब मैंने कहा था-मरना पसंद करूंगा लेकिन शरण नही जाऊंगा. तीन महीने में शिवसेना को तोड़ने और बरबाद करने का प्रयत्न किया गया लेकिन शिवसेना टूटी नही है.ये बुलंद शिवसेना है. मशाल जल चुकी हैं. मुझे गिरफ्तार कर उन्होंने सबसे बड़ी गलती की है ये अब उन्हें पता चलेगा.ष्
राउत ने यह भी कहा था, "कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि मेरी गिरफ्तारी अवैध है. मेरी गिरफ्तारी का आदेश दिल्ली से आया था कि उसे अंदर डालो हमारी सरकार आ जाएगी. मुझे कितनी बार भी गिरफ्तार करो मैं शिवसेना नही छोडूंगा." उन्होंने कहा था, "गद्दारों को बालासाहब का नाम लेने का अधिकार नहीं है. मुंबई अपने कब्जे में लेने के लिए शिवसेना को तोड़ने का प्रयत्न किया गया. जब मुझे गिरफ्तार किया तब सब रोए थे. लेकिन अब कोई नही रोएगा अब लड़ेंगे. मुझे 103 दिन जेल में रखा गया. अब 103 विधायक चुन कर लाएंगे. मेरी गिरफ्तारी से शुरुआत हुई . अब मैं छूट गया हूं. अब रुकना नही है."
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